अगर आप अपने प्राइवेट वाहन में किसी अंजान शख्स को लिफ्ट दे रहे हैं और ट्रेफिक पुलिस आप को पकड़ लेती है तो आप पर प्राइवेट वाहन के लाइसेंस का कॉमर्शियल इस्तेमाल करने का आरोप लगेगा। इसके तहत आप पर 2 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं अगर आप दोबारा ऐसा करते पाये जाते हैं तो ये जुर्माना दोगुना मतलब 10 हजार रुपये तक देना पड़ सकता है।
हालांकि अगर कोई शख्स बीमार है या मेडिकल इमरजेंसी है तो आप अपने प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में आपके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसे में आपको सात दिन के भीतर इस बात की जानकारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को सौपनी होगी। हाल ही में ऐसा एक मामला मुंबई से सामने आया है जहां नितिन नायर नाम के एक शख्स ने अपने प्राइवेट वाहन में 3 अंजान लोगों को लिफ्ट दी थी। जिसके चलते मुंबई ट्रेफिक पुलिस ने उनका चालान काटा था।
दरअसल मुंबई में तेज बारिश के दौरान तीन लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतेजर कर रहे थे। तभी नितिन वहां से गुजरे और उन्होंने उन तीनों शख्स को लिफ्ट दी। आगे नितिन को ट्रेफिक पुलिस ने रोका और उनका चालान काट दिया। पहले नितिन को लगा कि वे नो पार्किंग में खड़े हैं इसलिए चालान हो रहा है लेकिन बाद में उन्हें पता चला ये चालान उन तीनों शख्स को लिफ्ट देने के कारण हुआ है। कोर्ट ने उन पर धारा 66/192 के तहत 2000 रूपाय का जुर्माना लगाया जो बाद में 1500 कर दिया गया।