Voter ID card ना हो तो इन दस्तावेजों के आधार पर भी दे सकते हैं वोट
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर मतदाता सूची में आपका नाम है तो कई ऐसे कागजात हैं जिनके आधार पर आप अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

लोकसभा चुनाव के शुरुआत की तारीख नजदीक है। 11 अप्रैल से पहले चरण के चुनाव की शुरुआत होगी। 18 साल ऊपर के हर वयस्क को मतदान करने का अधिकार है। ऐसे में आपके पास वोटर आई कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर मतदाता सूची में आपका नाम है तो कई ऐसे कागजात हैं जिनके आधार पर आप अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आधार कार्ड: आधार कार्ड में आपका बायोमट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा होता है। और इसपर 12 अंकों का यूनिक नंबर और फोटो लगा होता है।
पासपोर्ट: पासपोर्ट वह साक्ष्य होता है जो विदेश यात्राओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। अगर किसी शख्स का नाम मतदाता सूची में हैं तो वह पासपोर्ट दिखा के वोट डाल सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस: क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया यह कार्ड पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके इस्तेमाल भी वोट करने के दौरान किया जा सकता है।
सर्विस आईडी कार्ड :कोई भी सरकारी कर्मचारी, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कार्ड को वोट डालने के लिए बतौर पहचान पत्र इस्तेमाल किया जा सकता है।
पासबुक: सरकारी बैंक द्वारा जारी बैंक पासबुक में अगर आपकी फोटो लगी हुई है तो आप इसका इस्तेमाल वोट मतदान के लिए कर सकते हैं।
पेंशन के कागजात: अगर आप पेंशनधारी हैं तो आप पेशन के कागजात का इस्तेमाल कर अपना वोट डाल सकते हैं।
पैन कार्ड: भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड का इस्तेमाल भी वोट डालने के लिए किया जा सकता है।
एनपीआर स्मार्ट कार्ड : National Population Registration (NPR)का अगर स्मार्ट कार्ड आपके पास है तो भी आप इसे बतौर पहचान पत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं।