कोरोना संकट के चलते ड्राइविग लाइसेंस धारकों के लिए राहत, सरकार ने किया ये फैसला
Motor Vehicle related documents validity extended: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे लाइसेंस धारकों जिनका लॉकडाउन के दौरान जिन वाहन के एक्सपायर दस्तावेज, जैसे रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस, आदि की वैलिडिटी को 30 जून 2020 कर दिया है।

Motor Vehicle related documents validity extended: कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। भारत में भी कोरोना के 50 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 1600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोरोना के चलते हर सेक्टर को नुकसान पहुंचा है और कई जरूरी काम की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं लॉकडाउन में जिनके कार और बाइक के ड्राइविग लाइसेंस की वेलिडिटी खत्म हो गई है उन्हें सरकार ने राहत दी है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे लाइसेंस धारकों जिनका लॉकडाउन के दौरान जिन वाहन के एक्सपायर दस्तावेज, जैसे रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस, आदि की वैलिडिटी को 30 जून 2020 कर दिया है। सरकार ने इसमें ऐसे वाहनों के संबंधित दस्तावेज शामिल किए हैं जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी से 30 जून, 2020 के बीच खत्म हो गई थी।
इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि ऐसे वाहन चालक जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी समाप्त हो गई है उनके खिलाफ इस संबंध में कोई कार्रवाई न की जाए। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस, आदि पर भी यह निर्देश जारी किए गए हैं।
ऐसे में कोरोना वायरस में अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है और उसे रिन्यु करना है तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगाया गया है ऐसे में अधिकांश दफ्तरों में सन्नााटा पसरा हुआ है। आरटीओ दफ्तर में पब्लिक वर्क न होने से कामकाज प्रभावित है। इसके अलावा लोगों में भय की स्थिति भी है और वह सामाजिक दूरी भी बनाए हुए हैं।