दिवली और छठ पर भारतीय रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिस कारण आम दिनों से अधिक संख्या में यात्री रेलवे से सफर कर रहे हैं। वहीं यात्रियों को प्लेटफॉर्म से टिकट लेकर सफर करने की भी अनुमति दे दी गई है। हालांकि अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
भारतीय रेलवे ने दिवाली और धनतेरस के दौरान यात्रियों की संख्या को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई नए नियम लागू किए हैं। रेलवे के निर्देश के मुताबिक यात्रियों को ट्रेनों में कोई ज्वलनशील सामान ले जाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही रोक लगाए गए सामानों की एक लिस्ट भी जारी की गई है। ऐसे में अगर आप इन सामानों को लेकर लापरवाही करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
सेंट्रल रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि पटाखे, पेट्रोल, डीजल या कोई अन्य ज्वलनशील सामान ले जाने से यात्रियों के जान का खतरा हो सकता है। ऐसे में इन सामानों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा यात्रियों को ट्रेन में चूल्हा या गैस ओवन ले जाने पर भी रोक है। अगर आप इन सामानों में से कोई भी चीज लेकर जाते हैं, तो यह अपराध के कैटेगरी में माना जाएगा।
भारतीय रेलवे के नियम के मुताबिक जानकारी दी गई है कि ट्रेन में सिगरेट जलाने की भी अनुमति नहीं है। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 और 165 के तहत अगर कोई यात्री पटाखे, स्टोव, गैस और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील सामान के साथ ट्रेन में यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही उस यात्री को जेल भी जाना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि आईआरसीटीसी की ओर से रेलवे ने दिल्ली और अन्य जगहों से यूपी-बिहार और कुछ अन्य राज्यों के लिए 179 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। इन ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकता है। IRCTC के वेबसाइट या ऐप पर जाकर आप टिकट की बुकिंग करा सकते हैं।