Indian Railway, IRCTC: सफर के दौरान कर बैठे ये गलतियां तो जाना पड़ सकता है जेल! जानें क्या है रेलवे का नया आदेश
Indian Railways, IRCTC: रेलवे ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और फेस्टिव सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए एक नया आदेश जारी किया है। जुर्माना भरना पड़ सकता है और यहां तक कि जेल भी हो सकती है।

Indian Railway, IRCTC: कोरोना संकट और फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। रेलवे ने मंगलवार को ही एलान किया है कि देश के अलग-अलग रूट्स पर 196 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से शुरू होगी और 30 नवंबर चक चलेगी। वहीं इससे पहले जो ट्रेनें चल रही हैं वह भी चलती रहेंगी।
इस बीच रेलवे ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और फेस्टिव सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए एक नया आदेश जारी किया है। इस दौरान भीड़ ज्यादा होगी इसलिए कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसका उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा आगामी त्योहारी सीजन के लिए विशेष रूप से यात्रियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि सफर के दौरान कोरोना को लेकर रेलवे के तय नियमों का पालन नहीं किया गया तो जुर्माना या जेल तक हो सकती है।
कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले यात्रियों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। ऐसे यात्री जो कि मास्क न पहन कर सफर करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे और कोरोना बीमारी का पता लगने के बावजूद यात्रा करेंगे उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया जा सकता है।
यानी अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और ट्रेन में सफर कर रहा है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि जुर्माना भरना पड़ सकता है और यहां तक कि जेल भी हो सकती है।
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