30 जून से पहले निपटा लें पैसों से जुड़े ये काम, वरना होगा नुकसान
लॉकडाउन के दौरान सरकार ने टैक्स, पैन आधार लिंकिंग जैसे कुछ कामों की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया था। ऐसे में 30 जून तक ऐसे ही कुछ अधूरे काम को पूरा करने की आखिरी डेट है।

बीते दो महीने के दौरान कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। संकट की इस घड़ी में आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार कई घोषणाएं भी की है जिससे वित्तीय भार कम हो सकें। सरकार ने 24 मार्च को लॉकडाउन किया था और लोगों से घरों में ही रहने और सिर्फ जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलने के लिए कहा गया था।
इस दौरान सरकार ने टैक्स, पैन आधार लिंकिंग जैसे कुछ कामों की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया था। ऐसे में 30 जून तक ऐसे ही कुछ अधूरे काम को पूरा करने की आखिरी डेट है। अगर आपने भी इनमें से कोई का पूरा नहीं किया है तो इस डेडलाइन से पहले ही निपटा लें।
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को 30 जून है। इससे पहले लिंकिंग की तारीख 31 मार्च तक ही थी जिसके लॉकडाउन के चलते 30 जून तक कर दिया गया। ऐसे में अगर आपने अबतक लिंकिंग नहीं की है तो 30 जून से पहले इस काम को पूरा कर लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन वैलिड नहीं रहेगा।
वहीं केंद्र ने लॉकडाउन के चलते टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट की डेडलाइन को भी बढ़ा दिया था। सरकार ने इसे 30 जून किया हुआ है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपनी टैक्स सेविंग के अधूरे पड़े काम को पूरा कर लें। पहले इसकी समयसीमा 31 मार्च, 2020 थी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिवाइज्ड आयकर रिटर्न भरने की तारीख भी 30 जून है। इसके अलावा एम्पलॉयर को फॉर्म 16 जारी करने के लिए भी यह डेडालइन बढ़ाकर 30 जून की गई है।
वहीं लॉकडाउन के चलते सुकन्या समृद्धि खाताधारक 30 जून तक अनिवार्य न्यूनतम राशि जमा कर सकते हैं। सरकार ने इसकी समयसीमा को बढ़ाया था। इसके साथ ही सरकार ने पीपीएफ खातों पर भी अनिवार्य न्यूनतम राशि जमा करने की तारीख 30 जून की है। हर साल इन स्मॉल सेविंग स्कीम पर एक न्यूनतम राशि जमा करनी होती है वर्ना पेनाल्टी लगती है। इसके अलावा आपका अकाउंट डिएक्टीवेट भी किया जा सकता है।
सरकार ने ऐसे पीपीएफ और सुकन्य समृद्धि योजना (एसएसवाई) अकाउंट होल्डर्स जिनका अकाउंट 31 मार्च 2020 को मैच्योर हो गया था और वे इसे और बढ़ाना चाह रहे थे उन्हें 30 जून तक राहत दी थी। ऐसे में अगर आप अपने अकाउंट को बंद नहीं करना चाहते और इसमें आगे भी निवेश करना चाहते हैं तो 30 जून से पहले इस काम को पूरा कर लें। ग्राहक 30 जून से पहले फॉर्म भरकर पोस्टल डिपार्टमेंट में जमा कर दें।
केंद्र ने 55 से 60 साल के ऐसे लोग जो कि फरवरी से अप्रैल के बीच में रिटायर हुए उन्हें सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करने के लिए राहत दी थी। सरकार ने निवेश की डेडलाइन को 30 जून कर दिया था। हाल ही में रिटायर हो चुके वरिष्ठ नागरिक 30 जून 2020 तक सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम्स में निवेश कर सकेंगे। पोस्ट विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी की थी।
लॉकडाउन में लोगों के बाहर निकलने पर लगी पाबंदी के चलते सरकार ने निवेशकों को राहत देते तय किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जमा किए गए फॉर्म 15G/15H 30 जून 2020 तक मान्य रहेंगे। ऐसे में वे लोग जो अपनी आय से कर की शून्य कटौती चाहते हैं इन फॉर्म को जुलाई 2020 के पहले सप्ताह तक जमा कर सकते हैं।
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