विवाह के बाद मूल निवास को बदला नहीं जा सकता है। यह बात राजस्थान के हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 जनवरी, 2022) को एक मामले की सुनवाई के दौरान अहम निर्णय देने के दौरान कही। अदालत के अनुसार, विवाह के आधार पर किसी औरत के मूल निवास स्थान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी बताया कि जहां अभिभावक (माता-पिता) रहते होंगे, वह उस जगह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट पा सकेंगी।
समाचार एजेंसी आईएएनएस की खबर के मुताबिक, इस केस में महिला का दावा था कि उसकी पैदाइश चित्तौड़गढ़ की है। मौजूदा समय में उसके पास जो दस्तावेज हैं, उनमें उसी घर का स्थाई पता है। पर शादी के बाद उसने तहसील में सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन दी, तो वह खारिज कर दी गई। कारण में उससे कहा गया कि वह तो मौजूदा समय में किसी और जगह रहती (जहां पति है, अब वहां) है। वैसे, कोर्ट ने इस केस को निपटाने के लिए तहसीलदार को निर्देश दिए हैं।
क्या होता है Domicile Certificate?: डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल या स्थाई निवास प्रमाण पत्र होता है। यह किसी व्यक्ति के सूबे और निवास स्थान के बारे में बताता है। यह हर राज्य के लोगों के लिए जरूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया हर राज्य के हिसाब से थोड़ा अलग है। पर अधिकतर जगहों पर यह ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी बन जाते हैं।
लोग इस प्रमाण पत्र के लिए स्थानीय अधिकारियों (तहसीलदार के दफ्तर/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर ऑफिस/राजस्व विभाग या सूबे/यूटी के किसी और अधिकृत प्राधिकरण) के पास से आवेदन फॉर्म पा सकते हैं। इसे (प्रमाण-पत्र) तहसीलदार या नयाब तहसीलदार जारी करता है।
Important Documents for Domicile Certificate: निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, वे इस प्रकार हैं:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो [100kb या उससे उससे कम साइज़ का]
- सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन (स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र)
- पहचान पत्र (Voter ID Card, आधार कार्ड, Water Bill, Electricity Bill आदि में से कोई भी एक)
- Ration Card की फोटो कॉपी