अगर आप इस महीने या फिर आने वाले समय में छुट्टियों में सफर पर निकलने वाले हैं तो इस बार आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले 18 जुलाई को होटल के कमरे समेत कई चीजों पर जीएसटी वसूला जाएगा। इसका मतलब है कि अब होटल का कमरा लेना महंगा हो जाएगा, जिसका असर सीधा आपके जेब पर पड़ेगा।
माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने घोषणा की है कि 18 जुलाई से 1,000 रुपए से कम शुल्क लेने वाले होटल भी एक दिन जीएसटी के दायरे में आएगा। जीएसटी परिषद की ओर से 29 जून, 2022 को जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, 1000 रुपए प्रति दिन की कीमत वाले होटल आवास पर 12% कर लगाया जाएगा। अब तक, होटल के कमरों के लिए प्रति दिन 1,000 रुपए तक छूट दी जाती थी।
Taxmann.com के अनुसार, 7,500 रुपए तक के होटल के कमरों के लिए 12 प्रतिशत तक का जीएसटी लगाया जाएगा। साथ ही 7,500 रुपए से ऊपर की रकम के लिए 18 फीसदी का जीएसटी लागू किया जाएगा।
अभिषेक जैन, पार्टनर, इनडायरेक्ट टैक्स, केपीएमजी इंडिया कहते हैं कि सरकार 1000 रुपए प्रति दिन तक की कीमत वाले होटल आवास के लिए छूट वापस लेना चाहती है, और इस तरह उक्त आवास 12% पर कर योग्य होगा। यह बदलाव सरकार कर आधार को बढ़ाएगी लेकिन इस खंड में अंतिम ग्राहकों की लागत में वृद्धि करेगी।
ये चीजें भी होंगी महंगी
डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे आदि चीजें महंगी हो जाएगी। इन वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा, पहले यह चीजें पर जीएसटी छूट दी जाती थी। इसके साथ ही टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने की सेवा पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा।
इनपर मिलेगी राहत
वहीं बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब केवल इकनॉमी क्लास में सफर करने पर मिलेगी। इसके साथ ही बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 5 फीसदी जीएसटी को नहीं बदला गया है। वहीं रोपवे के जरिए वसूला जाने वाला 18 फीसद अब सिर्फ 5 फीसद ही लिया जाएगा।