कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) लोगों के लिए कई सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। पीएफ खाते के तहत कर्मचारी और कंपनी की ओर से हर महीने सैलरी और डीए से योगदान 12- 12 फीसदी देना होता है। यह रकम सैलरी मिलने के 15 दिनों के भीतर जमा करना होता है। जब भी रकम भेजी जाती है तो कर्मचारियों को एक मैसेज के रूप में अलर्ट भेजा जाता है। साथ ही आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉग इन करके भी बैलेंस की जांच कर सकते हैं।
अगर आपके पीएफ के पैसे काट लिए आते हैं और आपको मैसेज और किसी तरह से अपडेट नहीं मिला है और आपको ऐसा लगता है कि पीएफ का पैसा सैलरी से काट लिया गया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कई ऑप्शन है, जिससे आप पीएफ का पैसा वापस खाते में जमा करा सकते हैं।
पैसा जमा नहीं होने पर ऐसे करें शिकायत
- सबसे पहले ईपीएफओ की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यहां आपको Register Grievance दिखेगा, इसपर क्लिक करें।
- अब PF मेंबर, EPS Pensioner, Employer में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
- इसके बाद आपको इसमें PF मेंबर को चुनना होगा और UAN नंबर और Security कोड एंटर करें।
- अब Get Details ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें। फिर Get OTP पर जाएं।
- इसके बाद अब आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत के बाद कंपनी के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई
अगर कंपनी की ओर से पैसे काट लिए गए हैं और आपके खाते में रकम जमा नहीं हुई है तो नियम के अनुसार, 15 दिनों से अधिक होने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही कंपनी से पूछताछ भी की जाएगी।
गौरतलब है कि ईपीएफओ की ओर से कर्मचारियों के लिए कई योजना की भी शुरुआत की गई है। कर्मचारी पेंशन योजना में निवेश कर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। वहीं अगर पीएफ खाते के तहत किसी तरह की शिकायत है तो आप employeefeedback@epfindia.gov.in पर मेल कर सकते हैं। साथ ही 1800118005 पर भी फोन कर लाभ उठा सकते हैं।