EPFO पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है क्योंकि अब उनकी हर महीने की पेंशन एक निश्चित तारीख को अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। दरअसल अभी तक पेंशनभोगियों को तय तारीख को पेशन का भुगतान नहीं हो रहा था। जिसके बाद EPFO ने 13 जनवरी को एक सर्कुलर जारी करके कहा कि, सभी EPFO पेंशनभोगियों को महीने के लास्ट वर्किंग डे पर पेंशन मिल जानी चाहिए। इस आदेश के बाद अब जनवरी से ही आखिरी वर्किंग डे पर EPFO पेंशनर्स के अकाउंट में पेंशन जमा हो जाएगी। आइए जानते है EPFO ने अपने सर्कुलर में क्या कुछ कहा है।
जानिए क्या है दिशा-निर्देश? EPFO द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि, “पेंशन डिवीजन द्वारा समीक्षा की गई है और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सभी फील्ड ऑफिसर्स बैंकों को मंथली बीआरएस भेज सकते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखे कि पेंशनभोगियों के अकाउंट में समय से पैसे क्रेडिट हो जाएं। पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान महीने के लास्ट वर्किंग डे या फिर उससे पहले जमा हो जानी चाहिए।
सर्कुलर में कही ये बात – EPFO ने अपने सर्कुलर में ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि, पेंशन वितरण करने वाले बैंको को पेंशन की लिस्ट दो दिन पहले नहीं भेजी जाए। साथ ही EPFO ने अपने सर्कुलर में साफ किया है कि, उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
वहीं सभी कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि, दिए गए निर्देश को सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के तरह पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।
किन लोगों को मिलती है EPFO की ओर से पेंशन – संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की नौकरी करना जरूरी है। आपको बता दें EPFO में दो तरह का पैसा जामा होता है। जिसमें पहला प्रोविडेंट फंड (EPF) और दूसरा पेंशन फंड (EPS) होता है। वहीं अगर कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले मौत हो जाए तो उसकी पत्नी या नाबालिग बच्चों को पेंशन दी जाती है।