क्या एक व्यक्ति एक से ज्यादा आधार नंबर हासिल कर सकता है? यहां जानें नियम
आधार कार्ड में यूनिक नंबर होता है तो जो हर नागरिक को दिया जाता है। एक नागरिक को सिर्फ एक ही आधार कार्ड जारी किया जा सकता है। यानी कोई भी नागरिक एक से ज्यादा आधार नहीं बनवा सकता।

आधार कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज में से एक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) द्वारा जारी होने वाले आधार में यूजर्स की बॉयोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारियां दर्ज होती हैं। आधार कार्ड में यूजर को 12 अंकों का एक यूनिक नंबर भी दिया जाता है।
आधार की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्कूल में बच्चे के एडमिशन से लेकर तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आधार कार्ड को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं।
ऐसा ही एक सवाल अक्सर लोगों के मन में होता है कि क्या वे एक से ज्यादा आधार कार्ड यानी एक से ज्यादा आधार नंबर हासिल कर सकते हैं? यूआईडीएआई के नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता।
आधार कार्ड में यूनिक नंबर होता है तो जो हर नागरिक को दिया जाता है। एक नागरिक को सिर्फ एक ही आधार कार्ड जारी किया जा सकता है। यानी कोई भी नागरिक एक से ज्यादा आधार नहीं बनवा सकता। यूआईडीएआई आधार कार्डधारकों को कई तरह की सहुलियतें देता हैं जिनका वे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऐसी ही एक सुविधा चैटबोट की भी है। दरअसल आधार को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं ऐसे में उसका सटीक जवाब देने के लिए यूजर चैटबोट की मदद ले सकते हैं। इसके जरिए कार्डधारक की किसी भी सवाल का तुरंत जवाब दिया जाता है।