scorecardresearch

अपराधी ना कानून से बड़ा है और ना ही बच सकता है- अतीक अहमद को मिली सजा पर केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, आ रहे ऐसे कमेंट

उमेश पाल अपहरण मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अतीक समेत तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

Keshav Prasad Maurya | BJP | Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Photo : PTI)

17 साल पहले उमेश पाल अपहरण काण्ड में अतीक अहमद समेत तीन अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक अहमद को इस फैसले के लिए गुजरात की जेल से प्रयागराज लाया गया था। अतीक अहमद को मिली सजा पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि है कि अपराधी ना कानून से बच सकते हैं और ना ही अपराधी कानून से बड़ा होता है।

केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट

पमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि प्रयागराज के कोर्ट से अतीक अहमद और अन्य को उम्रक़ैद की सजा का स्वागत है। कोई अपराधी क़ानून से न बड़ा है न बच सकता है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि यूपी का माहौल अपराध करने वालों को क़ानून के तहत सजा दिलाने का बन चुका है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे है।

आ रहे ऐसे कमेंट

@kumarsahab001 यूजर ने लिखा कि फ़िर जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई ओर उनको मार दिया उसको जमानत क्यों? जिसने एक महिला का बलात्कार किया उसके बाद उसकी निर्मम हत्या करके ओर पुलिस और प्रशासन ने उसको रात में जला दिया, उन सबको आज़ादी क्यों? एक यूजर ने लिखा कि ये सब आपकी सरकार की साफ नियत और सही सोच के कारण ही संभव हो पाया हैं। आप प्रदेश में गुंडाराज और माफियाराज को खत्म करने के लिए हर प्रयास कर रहें हैं।

@ajayKus81455903 यूजर ने लिखा कि जो व्यक्ति जेल में रहकर उमेश को मरवा सकता है, क्या गारंटी है कि वह अब अपराध नहीं करेगा, ये न्याय अधूरा है। @KaliCha97223824 यूजर ने लिखा कि बेवजह जब गरीबों के घरों में बुल्डोजर चल रहा था तब कौन सा कानून लागू था। अनिल यादव नाम के यूजर ने लिखा कि जो हत्या किये हैं, उनको कब पकड़ेगी सरकार? या अतीक के ही चक्कर में उन हत्यारों को भूल जायेंगे। एक यूजर ने लिखा कि समय का इंतजार करिए सबकी फ़ाइल खुलेगी और न्यायालय अपना काम भी करेगी।

बता दें कि उमेश पाल अपहरण मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अतीक समेत तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में अतीक अहमद का भाई अशरफ भी आरोपी था। उसे बरी कर दिया गया है। जज दिनेश कुमार शुक्ल ने यह फैसला सुनाया है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, दिनेश पासी खान और शौलत हनीफ को 364a, 34, 120, 341, 342,504,506 धाराओं में दोषी पाया गया है।

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

First published on: 28-03-2023 at 19:32 IST