शादी में अक्सर शगुन और आशीर्वाद के रूप में दूल्हा-दुल्हन को काफी कैश मिलता है। सोशल मीडिया पर इसी से जुड़ा एक सवाल वायरल हो रहा है जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। एक महिला ने एक्स पर पोस्ट कर पूछा है कि क्या शादी में तोहफे के रूप में मिलने वाले 10 लाख रुपयों पर टैक्स लगेगा, इसी सवाल ने लोगों के बीच बहस छेड़ दी है।

एक यूज़र ने पूछा कि क्या शादी में बड़ी मात्रा में कैश मिलने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल उठा सकता है। यह बहस तब शुरू हुई जब X यूज़र पूजा ने अपने कज़िन का मामला शेयर किया, जिन्हें शादी के तोहफ़े के तौर पर लगभग 10 लाख रुपये कैश मिले थे। उनकी पोस्ट के मुताबिक, शादी में करीब 110 मेहमानों ने पैसे दिए थे, जिसमें हर शख्स की तरफ़ से दी गई रकम 500-2,000 रुपये से लेकर 25,000-50,000 रुपये तक थी।

परिवार ने कुल मिलाकर लगभग 10 लाख रुपये कैश जमा किए, जिससे उन्हें चिंता होने लगी कि क्या टैक्स अधिकारी बाद में इस रकम के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और वे इसके सोर्स को कैसे साबित करेंगे। पूजा ने लिखा, “मेरे कज़िन, जो सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें शादी के तोहफ़े के तौर पर ₹10 लाख कैश मिले, लेकिन अब उन्हें चिंता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे किस नज़रिए से देखेगा, उनकी शादी में करीब 110 लोगों ने कैश तोहफ़े दिए थे।”

क्या कहता है नियम-

इस पोस्ट के बाद कई यूज़र्स ने इस बात पर चर्चा की कि भारतीय टैक्स कानूनों के तहत शादी के तोहफ़ों को कैसे देखा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56 (Income Tax Act Section 56(2) के तहत, किसी शख्स को उसकी शादी के मौके पर मिले तोहफ़े आम तौर पर इनकम टैक्स से छूट प्राप्त होते हैं। इस छूट में कैश, गहने और दूसरी संपत्तियां जैसे तोहफ़े शामिल हैं और यह छूट सिर्फ़ रिश्तेदारों से मिले तोहफ़ों तक ही सीमित नहीं है।

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यूजर्स ने क्या सलाह दिया-

हालांकि, यूज़र्स ने डॉक्यूमेंटेशन और कैश ट्रांज़ैक्शन को लेकर भी सवाल उठाए। एक यूज़र ने परिवार को सलाह दी कि वे योगदान देने वाले लोगों और उनके द्वारा दी गई रकम का रिकॉर्ड रखें, खासकर इसलिए ताकि बाद में कैश के सोर्स के बारे में सवाल उठने पर जानकारी दी जा सके। एक अन्य यूज़र ने 10 लाख रुपये कैश संभालने में होने वाली परेशानियों पर ध्यान दिलाया और सुझाव दिया कि पैसे का सही हिसाब-किताब हो जाने के बाद निवेश के विकल्पों पर विचार किया जाए।

एक तीसरे यूज़र ने सुझाव दिया कि पैसे को धीरे-धीरे बैंक खातों में जमा किया जाए और डिजिटल पेमेंट करने के बजाय कुछ कैश का इस्तेमाल घर के खर्चों के लिए किया जाए। एक चौथे यूज़र ने कहा, “बैंक में पैसा जमा करने से पहले किसी टैक्स सलाहकार की मदद लें।” खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है।

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