ओबीसी में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में क्रीमी लेयर का दर्जा केवल माता-पिता की आय के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आर. महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर अपीलों के एक समूह को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।