मुवक्किल के अपराधों पर वकील से पूछताछ नहीं कर सकती जांच एजेंसी- सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई भी जांच एजेंसी किसी वकील को सिर्फ इसलिए पूछताछ के लिए समन जारी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने कानूनी राय दी, सलाह दी या किसी गंभीर अपराध या बड़ी वित्तीय अनियमितता के आरोपी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया।