दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक और जातिसूचक टिप्पणियां करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई आजाद समाज पार्टी की ओर से दी गई शिकायत के बाद की गई है।
शिकायत के मुताबिक, भारती ने अपने यूट्यूब शो ‘आंदोलन हटाओ नौटंकी’ में आरक्षण और जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के मुद्दे पर चर्चा करते हुए चंद्रशेखर आजाद और डॉ. भीमराव आंबेडकर को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।
आजाद समाज पार्टी की शिकायत पर FIR
मामला रविवार को नॉर्थ एवेन्यू थाने में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। चंद्रशेखर आजाद पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ-साथ भीम आर्मी के संस्थापक भी हैं।
FIR में आरोप लगाया गया है कि अजीत भारती ने अपने सार्वजनिक डिजिटल-मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ऐसा कंटेंट प्रसारित किया, जिसमें सांसद और डॉ. बीआर आंबेडकर के बारे में कथित तौर पर जाति आधारित, अपमानजनक, अशोभनीय और भड़काऊ टिप्पणियां की गईं।
वीडियो और स्क्रीनशॉट को बनाया गया आधार
शिकायत के साथ कथित वीडियो का स्क्रीनशॉट भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। इसमें आरोपी के तौर पर अजीत भारती का नाम और उनका सत्यापित एक्स अकाउंट दिखाई देता है।
22 अगस्त को अपलोड हुआ था वीडियो
शिकायत के मुताबिक, संबंधित वीडियो का शीर्षक ‘SB79: रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नौटंकी एंड मोर | साप्ताहिक बकैती’ है। स्क्रीनशॉट में वीडियो की तारीख और समय 22 अगस्त 2026 रात 10:11 बजे दिखाया गया है। शिकायत में दावा किया गया है कि उस समय तक वीडियो को करीब 23,100 बार देखा जा चुका था।
शिकायतकर्ता पक्ष ने जांच एजेंसी से वीडियो का मूल रिकॉर्ड, यूआरएल या परमालिंक, संबंधित अकाउंट की जानकारी, अपलोड डेटा, मेटाडेटा, व्यूज, कमेंट्स, रीपोस्ट और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड संबंधित प्लेटफॉर्म से हासिल करने का अनुरोध किया है।
जाति और आरक्षण को लेकर टिप्पणियों का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि कथित रिकॉर्डिंग में जाति, आरक्षण, विवाह और अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों से जुड़े मुद्दों पर लगातार टिप्पणियां की गईं। आरोप है कि वीडियो में जातिगत पहचान का इस्तेमाल कथित तौर पर अपमानजनक और नीचा दिखाने वाले संदर्भ में किया गया।
SC-ST एक्ट समेत इन धाराओं में केस
पुलिस के अनुसार, अजीत भारती के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं के अलावा अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, आपराधिक धमकी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस अधिकारी के मुताबिक मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान कथित वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जाएगी। पुलिस अजीत भारती को पूछताछ के लिए बुला सकती है।
बता दें, चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक हैं। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब आरक्षण को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और इसे लेकर राजनीतिक बहस जारी है।
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