UP News: उत्तर प्रदेश की बागपत पुलिस ने शनिवार को दिल्ली की रहने वाली 30 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया। उस महिला पर आरोप है कि उसने एक पुलिस कॉन्स्टेबल पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला और 2021 में उसके खिलाफ दर्ज कराए गए रेप के मामले में उसके पक्ष में बयान देने के बदले पैसे ऐंठे। 35 साल के पुलिस कॉन्स्टेबल फिलहाल बागपत में तैनात है।
इस मामले में पुलिस ने बताया कि कॉन्स्टेबल ने आरोप लगाया है कि महिला ने उससे इस्लाम अपनाने को कहा था। उसने कॉन्स्टेबल को भरोसा दिलाया था कि वह उसके खिलाफ दर्ज रेप के मामले में उसके पक्ष में गवाही देगी, उससे शादी करेगी और अपने पति को छोड़ देगी।
रेप केस में मदद के बहाने ऐंठे 17 लाख
हालांकि, इस्लाम अपनाने के बाद भी महिला ने न तो उससे शादी की और न ही अपने मौजूदा पति को छोड़ा। इसके बजाय पुलिस के मुताबिक महिला और उसके साथियों ने केस में मदद करने के बहाने उससे (कॉन्स्टेबल) पैसे ऐंठना जारी रखा, और यह रकम कुल मिलाकर 17 लाख रुपये तक पहुंच गई।
कॉन्स्टेबल की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महिला और पांच अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें उसका पति और एक मौलवी भी शामिल हैं। केस के जांच कर रहे अधिकारी और बागपत के सर्किल ऑफिसर रोहन चौरसिया ने कहा, “हमने पुलिस कॉन्स्टेबल को परेशान करने के आरोप में महिला को गिरफ्तार कर लिया है, और केस में बाकी आरोपियों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं।”
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता थाने पहुंचा और दिल्ली की रहने वाली उस महिला के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसने कथित तौर पर उसे शादी के लिए मजबूर किया था। पूछताछ के दौरान कॉन्स्टेबल ने बताया कि गाजियाबाद में तैनाती के दौरान वह पहली बार महिला के पति के जरिए उसके संपर्क में आया था। समय के साथ वे फोन पर नियमित रूप से बात करने लगे, जिसके बाद वह उनके घर भी नियमित रूप से आने-जाने लगा।
2021 दिल्ली में दर्ज कराया था रेप केस
पुलिस ने बताया कि 2021 में एक विवाद के बाद महिला ने दिल्ली में एक FIR दर्ज कराई, जिसमें उसने कॉन्स्टेबल पर रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद कॉन्स्टेबल ने कथित तौर पर महिला से दोबारा संपर्क साधा। महिला ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह इस्लाम अपना लेता है, तो वह उसके पक्ष में बयान देगी और अपने पति को छोड़कर उससे शादी कर लेगी।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कॉन्स्टेबल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। धार्मिक सभाओं में शामिल हुआ। कॉन्स्टेबल ने आगे दावा किया कि इस दौरान, महिला ने अपने साथियों के ज़रिए केस में मदद करने के बहाने उससे करीब 17 लाख रुपये ऐंठ लिए। उसने आरोप लगाया कि उसने इस्लाम अपना लिया था और महिला के दबाव में आकर कई बार धार्मिक सभाओं में शामिल हुआ।
पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज कराया है केस?
इससे परेशान होकर कॉन्स्टेबल ने पुलिस से संपर्क किया और महिला और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इस मामले में एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “उसकी माँगें मानने के बावजूद, महिला ने न तो उसके पक्ष में बयान दिया, न ही उससे शादी की, और पैसे भी वापस नहीं किए।”
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लगाया है। इसके अलावा इस मामले में आपराधिक धमकी किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जान-बूझकर और दुर्भावनापूर्ण काम करने, और ज़बरन वसूली के आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया है।
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