Atiq Ahmed: प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीन अभियुक्तों को मंगलवार (28 मार्च, 2023) को आजीवान कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उसके भाई अशरफ समेत अन्य सात अभियुक्तों को बरी कर दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट फैसले के बाद उमेश पाल की मां और पत्नी का बयान सामने आया है।
उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा, ‘मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया। जब उसे (अतीक अहमद) लगा कि वह नहीं बच पाएगा, तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे (अतीक अहमद) फांसी की सजा सुनाए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है।
वहीं उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है। जया देवी ने कहा, ‘जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगी की अतीक अहमद को खत्म किया जाए जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे।
अतीक अहमद पर आए कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा, ‘हमारी सरकार अपराध और अपराधियों का सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है। एक-एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूरे प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बना है। हम हर अपराधी को जेल भेजेंगे।
माफिया अतीक अहमद के वकील ने दावा किया है कि अतीक को वापस गुजरात की साबरमती जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अतीक के सजा के खिलाफ हम ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे।
अतीक और अशरफ पर 2005 में राजू पाल की हत्या के प्रमुख गवाह उमेश पाल की पिछले महीने हुई हत्या के मामले में साजिश में शामिल होने का भी आरोप है। उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों की 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।