Atiq Ahmed: माफिया अतीक अहमद के जुर्मों की फेहरिस्त काफी लंबी है। जब से उसने होश संभाला है, तब से उसने जुर्म की दुनिया में एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। यही कारण है कि अतीक पर उसके जुर्मों के हिसाब से मुकदमों की एक लंबी लकीर खिंचती चली गई, लेकिन उसने जुर्म करना कम नहीं किया। आरोप है कि जेल में बंद होने के बाद भी अतीक शातिराना तरीके से जुर्म की गतिविधियों में शामिल रहा।
अतीक और अशरफ पर 2005 में राजू पाल की हत्या के प्रमुख गवाह उमेश पाल की पिछले महीने हुई हत्या के मामले में साजिश में शामिल होने का भी आरोप है। उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों की 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
मंगलवार (28 मार्च, 2023) को जब उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया तो इस दौरान वहां काफी तादाद में वकीलों की भीड़ जमा थी। इसी दौरान पाल समाज का एक पेशे से एक वहां पर अतीक को जूते की माला पहनाने आया था।
उसमें एक शख्स (वरुण) जो पेशे से वकील था और पाल समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वह प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट के बाहर जूतों की माला लेकर खड़ा था। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उसने कहा, ‘ अगर मैं अतीक अहमद को जूतों की माला पहनाऊंगा तो पाल समुदाय और पूरा वकील समुदाय खुश होगा। उसने (अतीक अहमद) वकील समुदाय के एक सदस्य को मार डाला। उसने बताया कि यह जूते उमेश पाल और राजू पाल के परिवार के सदस्यों के जूते हैं।
माफिया अतीक की सजा पर क्या बोले यूपी एडीजी कानून-व्यवस्था?
यूपी एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा, ‘आज माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। उमेश पाल के अपहरण मामले में आज माननीय न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना तीनों अभियुक्तों पर लगाया गया है। अभियुक्तों में अतीक अहमद, खान शौकत हनीफ और दिनेश पासी शामिल हैं।