Hathras Gangrape Case News: हाथरस गैंगरेप मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए चार में से तीन आरोपियों को बरी कर दिया है जबकि एक आरोपी को दोषी करार दिया है।
14 सितंबर 2020 को हाथरस के एक गांव में 19 साल की दलित युवती के साथ रेप की वारदात हुई थी। 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरगंज में युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
इस मामले में युवती के गांव के रहने वाले संदीप, रवि, रामू और लवकुश के नाम दर्ज हुए थे।
क्या था मामला ?
2020 के सितंबर महीने में हुए इस मामले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। पीड़िता के बयान के आधार पर पीड़िता के ही गाँव के चार आरोपी संदीप (20), रवि (35), लव कुश (23), और रामू (26) पर मामला चलाया गया था। अब SC/ST कोर्ट ने माना कि संदीप अपराध का दोषी था और अन्य तीन लोगों को बरी कर दिया।
यह मामला सितंबर 2020 में में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बूलगढ़ी गाँव में हुआ था। जब एक 19 वर्षीय दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस मामले में एक ही गांव के चार ऊंची जाति के ठाकुर आरोपी थे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान 15 दिन बाद उसकी मौत हो गई।
बलात्कार के इस मामले के बाद विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया था। मामले ने तब ज्यादा तूल पकड़ लिया था जब अधिकारियों ने परिवार के अनुमति के बिना शव को अस्पताल से ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। इस दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने हाथरस पहुंच कर पीड़िता के परिवार से मुलाक़ात भी की थी।