Azam Khan Plea: समाजवादी पार्टी (SP) के नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश से बाहर केस ट्रांसफर करने संबंधी उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि ऐसा नहीं है कि यूपी में उन्हें न्याय नहीं मिलेगा।
Supreme Court ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपनी याचिका में कहा था कि उत्तर प्रदेश की अदालतों में उनसे जुड़े जितने भी मामले चल रहे हैं, उन्हें किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आजम खान को संबंधित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा, साथ ही कोर्ट को निर्देश दिया कि उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए।
UP में न्याय न मिलने की दी थी दलील
अपनी याचिका में आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने दलील दी थी कि उन्हें यूपी में न्याय नहीं मिल पाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सर्वोच्च अदालत के दखल देने की कोई वजह नहीं नजर आ रही है। ऐसे में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यूपी में न्याय नहीं मिलेगा।
Azam Khan के खिलाफ नफरती भाषण मामले में सुनवाई
इससे पहले नफरती भाषण देने के आरोप में सपा नेता आजम खान के खिलाफ शहजादनगर थाने में दर्ज मुकदमे की सुनवाई मंगलवार को कोर्ट में हुई। मुकदमे के मुख्य गवाह दरोगा अनुराग चौधरी ने अपना बयान दर्ज कराया। जिसके बाद अब इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 जनवरी 2023 की तिथि तय की है।
गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने शहजादनगर थाना क्षेत्र गांव धमोरा में एक जनसभा को संबोधित किया था। आजम के भाषण का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसके आधार पर शहजादनगर थाने में नफरती भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्टेट ट्रायल में चल रही है। आजम खान इस मामले में जमानत पर हैं।