Haryana Government Relief To Prisoners: हरियाणा के कैदियों को राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह (Chaudhary Ranjit Singh) ने मीडिया से कहा कि जेलों में बंद कैदियों को गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट दी जाएगी।
दस वर्ष से अधिक की सजा पाए लोगों को मिलेगी 90 दिन की छूट
उन्होंने बताया कि जिन अपराधियों को आजीवन कारावास या 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन और जिन अपराधियों को पांच वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, जिन अपराधियों को पांच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी।
जुर्माना भुगतान न करने पर सजा पाने वालों को राहत नहीं
उन्होंने कहा कि जेल से पैरोल और फरलो पर आए अपराधियों के मामले में भी यह नियम लागू होगा। जेल मंत्री रणजीत सिंह ने यह भी बताया कि जिन अपराधियों पर जुर्माना भुगतान न करने पर सजा हुई है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे अपराधी जिनको राज्य के न्याय क्षेत्र की अदालतों ने दोषी ठहराया है, लेकिन वे हरियाणा के बाहर जेलों में सजा काट रहे हैं, वे भी यह छूट पाने के हकदार होंगे। हालांकि जो लोग जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं मिलेगी।
उन लोगों को भी यह छूट नहीं मिलेगी, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हत्या तथा अपहरण, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती और लूटपाट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) अधिनियम-1967, कार्यालय गोपनीय अधिनियम-1923, विदेशी अधिनियम-1948, पासपोर्ट अधिनियम-1967, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम-1961 की धारा 2 और 3, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 121 से 130, फिरौती के लिए किडनैपिंग, पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत कोई अपराध, NDPS एक्ट के अन्तर्गत धारा 32 A के तहत सजा काट रहे हैं।
उधर, राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पीके अग्रवाल ने बताया कि सभी पुलिस आयुक्तों और जिला अधीक्षकों को गुरुवार को जश्न समारोह तथा तिरंगा फहराने के लिए सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने मंगलवार को बताया कि समारोह स्थल तक जाने वाली सभी सड़कों पर नाकेबंदी कर नजर रखी जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है।