DPS Rohini Recognition Suspended: शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) रोहिणी की मान्यता रद्द की। आधिकारिक बयान के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस बढ़ाकर नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने रोहिणी में दिल्ली पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करते हुए कड़ा एक्शन लिया।
शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह एक्शन अभिभावकों की शिकायतों के बाद लिया गया है। शिकायत के मुताबिक स्कूल ने 2021-22 में फीस बढ़ाई और बढ़ी हुई बकाया फीस एकत्र की। साथ ही DPS रोहिणी ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार वार्षिक स्कूल फीस में 15% कटौती प्रदान नहीं की।
नए एडमिशन लेने की अनुमति नहीं: आदेश में कहा गया है कि स्कूल की मान्यता तब तक के लिए रद्द कर दी गयी है जब तक स्कूल कमियों को दूर नहीं करता है। इसमें कहा गया है कि जहां स्कूल को चालू शैक्षणिक सत्र को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और मौजूदा सत्र के छात्र प्रभावित नहीं होंगे, वहीं स्कूल को 2023-2024 सत्र के लिए नए एडमिशन लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
स्टूडेंट्स और स्टाफ को दूसरी ब्रांच में करेंगे ट्रांसफर: आदेश में कहा गया है कि अगर चल रहे सत्र के अंत तक निलंबन को वापस नहीं लिया जाता है, तो स्कूल के सभी छात्रों को माता-पिता की सहमति से डीपीएस सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे नजदीकी स्कूलों या आसपास के सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। डीपीएस सोसाइटी को दिल्ली में अन्य डीपीएस शाखाओं में सभी कर्मचारियों को समायोजित करने का आदेश दिया गया है।
DoE के आदेश में कहा गया है कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने नोटिस जारी करके उन्हें परेशान करने और माता-पिता को अवैध और अनुचित शुल्क देने के लिए डराने-धमकाने के साथ-साथ बढ़ी हुई फीस न देने पर स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने के आरोप में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई है।
फीस नहीं बढ़ाने का निदेशालय ने दिया था आदेश: निदेशालय ने 2020 में निजी स्कूलों को 2020-2021 के शैक्षणिक सत्र में कोई फीस नहीं बढ़ाने और केवल ट्यूशन फीस लेने का आदेश जारी किया था। इसके अलावा, डीपीएस रोहिणी जैसे स्कूल जो डीडीए की भूमि पर संचालित होते हैं, उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे 2015-2016 में उनके द्वारा दायर अंतिम फी स्ट्रक्चर के आधार पर ट्यूशन फीस जमा करें।