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रेप का आरोपी निकला नपुंसक, हाई कोर्ट ने दी जमानत, 27 साल की युवती ने 55 साल के शख्स पर लगाया था आरोप

Gujarat High Court: आरोपी के वकील सोनीवाला ने कोर्ट में कहा, ‘आरोपी नपुंसक है, वो कैसे रेप कर सकता। उसके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं।

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Gujarat High Court: गुजरात हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

Gujarat High Court: गुजरात हाई कोर्ट ने एक ऐसे 55 साल के अधेड़ शख्स को जमानत दी है। जिस पर 27 साल की युवती ने रेप का आरोप लगाया था। युवती ने आरोप में कहा था कि शख्स ने मॉडलिंग असाइनमेंट का लालच देकर उसके साथ रेप किया था। युवती की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने दावा किया कि वो नपुंसक है। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी का पोटेंसी टेस्ट करवाया। आपको बता दें कि पोटेंसी टेस्ट में सीमन का सैंपल लेकर जांच की जाती है। टेस्ट का रिजल्ट आया जिसमें शख्स नपुंसक साबित हुआ। जिसके बाद जस्टिस समीर दवे की बेंच ने आरोपी को जमानत दे दी।

इससे पहले सेशन कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया देखने से मालूम पड़ता है कि मामला बनता है। इसके बाद आरोपी ने जमानत का मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था।

27 साल की युवती ने 55 साल के शख्स पर लगाया था आरोप

मामला साल 2022 का है। जब 55 साल के शख्स के खिलाफ 27 साल की युवती ने रेप का केस दर्ज करवाया था। आरोपी शख्स एक फोटोग्राफर है। युवती ने आरोप लगाया था कि उसने मॉडलिंग का काम दिलवाने को लेकर उसके साथ रेप किया था। यह घटना पिछले साल नवंबर महीने की बताई गई है। आरोपी के खिलाफ रेप और धमकी देने का मामला दर्ज कराया गया था।

‘आरोपी नपुंसक है, वो कैसे रेप कर सकता’

आरोपी ने हाई कोर्ट ने नियमित जमानत की मांग की थी। आरोपी के वकील सोनीवाला ने कोर्ट में कहा, ‘आरोपी नपुंसक है, वो कैसे रेप कर सकता। उसके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। आरोप के वकील ने कोर्ट के बताया कि युवती उससे पैसे मांग रही थी और जब पैसे नहीं मिले तो केस दर्ज करवा दिया।

वकील ने मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा जताया और कहा कि एक नहीं, बल्कि तीन बार वो पोटेंसी टेस्ट में विफल रहा। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘जांच में पता चला कि उसमें न तो इरेक्शन है और न ही स्पर्म। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दी।

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First published on: 20-03-2023 at 18:56 IST
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