ओवर-स्पीड डंपर से कुचलकर हुई थी ASI की मौत, परिजनों को मिलेगा 96 लाख रुपए का मुआवजा
दुर्घटना के समय तोमर दिल्ली पुलिस में एएसआई थे। हादसा छह अप्रैल 2018 को तब हुआ जब तोमर अपनी कार में सवार होकर दिल्ली से गाजियाबाद जा रहे थे।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने आदेश दिया है कि सड़क हादसे में मारे गए दिल्ली पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) की पत्नी तथा पांच बच्चों को 96 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी एस एस मल्होत्रा ने अपने आदेश में कहा कि मामचंद तोमर के परिवार को 96.16 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए।
तेज रफ्तार डंपर ने कार को मारी टक्करः दुर्घटना के समय तोमर दिल्ली पुलिस में एएसआई थे। हादसा छह अप्रैल 2018 को तब हुआ जब तोमर अपनी कार में सवार होकर दिल्ली से गाजियाबाद जा रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी कार को टक्कर मार दी जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
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गलती का नहीं मिला साक्ष्यः अगले दिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी ने अदालत को बताया कि डंपर तेज रफ्तार में था और उसे लापरवाहीपूर्ण ढंग से चलाया जा रहा था।
गलती का नहीं मिला साक्ष्यः अदालत ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि तोमर की कोई गलती थी। अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए याचिकाकर्ताओं (तोमर के परिवार) के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरुद्ध फैसला सुनाया जाता है।’’ इससे पहले नजफगढ़ में साल 2015 में हुए एक सड़क हादसे के शिकार पीड़ितों कोमोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 17 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा का मामला सामने आया था। इस घटना में एक 20 साल के युवक की मौत हो गई थी जबकि दो अन्य घायल हो गए थे।
दरअसल 6 मार्च 2018 मे कार ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी थी जिसमें 20 साल के अमित कुमार की मौत हो गई थी जबकि रिंकु और कुलदीप घायल हो गए थे। ये तीनों ही नजफगढ़ इलाके के निवासी थे।