मोदी सरकार ने कोर्ट से कहा, ‘आप’ के विदेशी चंदे में कुछ ग़लत नहीं
सरकार ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि इन आरोपों के संबंध में की गई जांच में आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि इस पार्टी ने विदेश योगदान (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए) प्रावधानों का उल्लंघन करके विदेश से चंदा प्राप्त किया। गृह मंत्रालय की ओर से पेश वकील ने […]
सरकार ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि इन आरोपों के संबंध में की गई जांच में आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि इस पार्टी ने विदेश योगदान (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए) प्रावधानों का उल्लंघन करके विदेश से चंदा प्राप्त किया।
गृह मंत्रालय की ओर से पेश वकील ने मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आरएस एंडला की पीठ से कहा कि खुफिया ब्यूरो (आईबी) रिपोर्ट में आप के खिलाफ कुछ नहीं मिला। अदालत ने हालांकि सरकार से इस मामले में अपने निष्कर्ष के संबंध में सील बंद कवर में ताजा स्थिति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
अदालत ने एफसीआरए प्रावधानों का कथित उल्लंघन करके आप को विदेश से अतीत और वर्तमान में मिले चंदे की सीबीआई जांच की मांग के अनुरोध पर फैसला सुरक्षित रखा। फैसला में कहा गया, ‘‘हम सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे और फिर इस मामले में निर्णय करेंगे। निर्णय सुरक्षित रखा जाता है।’’
आप की ओर से पेश अधिवक्ता प्रणव सचदेवा ने कहा कि पार्टी ने विदेशी चंदा लेने में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया और केवल भारतीय नागरिकों से 30 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त किया जिसमें से करीब 8.5 करोड़ रुपए एनआरआई से मिले।
आप पर लगे आरोपों को ‘‘बेबुनियाद’’ बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने उच्चतम न्यायालय को लिखकर देश के सभी बड़े राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के चंदे की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का अनुरोध किया है।
Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। Online game में रुचि है तो यहां क्लिक कर सकते हैं।