Satyendar Jain Bail Petition: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज की गई मनी लांड्रिंग (Money Laundering Case) के एक मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई (CBI) से अपना पक्ष रखने को कहा। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिये दो हफ्ते का समय दिया।
मंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि मामले में “अपराध से कमाई गई कोई आय” नहीं है और यह केवल “काल्पनिक बुनियाद” पर आधारित है। उन्होंने कहा, “मामले में अपराध से कोई आय नहीं हुई है। अपराध की कोई आय पैदा नहीं हुई। जहां तक ज्यादा गंभीर अपराध का हिस्सा होने का संबंध है तो यह किसी ज्यादा गंभीर अपराध का हिस्सा नहीं है। यह सब काल्पनिक सोच पर आधारित है।”
ED ने स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कोर्ट से समय मांगा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने जमानत याचिका के जवाब में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। जैन ने 30 सितंबर, 2017 को मनी लांड्रिंग केस (PMLA) के तहत दर्ज ईडी के मामले में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि वह न तो गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में हैं। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।
जांच समिति का आरोप- जैन ने जेल में आधिकारिक पद का ‘‘दुरुपयोग’’ किया
दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा गठित एक जांच समिति ने पाया है कि जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने आधिकारिक पद का ‘‘दुरुपयोग’’ किया और धनशोधन के मामले में सह-आरोपियों से तिहाड़ जेल की अपनी कोठरी में मुलाकात की। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। जैन को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।
समिति ने डीजी (जेल) संदीप गोयल के खिलाफ ‘विभागीय कार्रवाई’ की सिफारिश की
सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार के गृह, कानून और सतर्कता विभागों के प्रधान सचिवों की सदस्यता वाली समिति की रिपोर्ट में जैन के साथ तत्कालीन महानिदेशक (कारागार) संदीप गोयल की ‘‘मिलीभगत’’ का उल्लेख किया गया है। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 मई को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) या गोयल ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। समिति ने जैन को ‘‘अति विशिष्ट व्यक्ति की तरह सुविधाएं’’ देने के लिए गोयल के खिलाफ ‘‘विभागीय कार्रवाई’’ की सिफारिश भी की है।