महाराष्ट्र: रेस्त्रां खोलने को लेकर राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, ये होंगे नए नियम
सरकार ने सभी रेस्तरां, होटल आदि को सभी ग्राहकों के बारे में जानकारी जुटाने को भी कहा है जैसे मोबाइल नंबर आदि, ताकि कोरोना संक्रमण फैलने की स्थिति में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके।

अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस के तहत महाराष्ट्र में सोमवार यानि कि 5 अक्टूबर से होटल, रेस्तरां और फूड कोर्ट आदि फिर से खुलने जा रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिससे कि संक्रमण का खतरा कम रहेगा। गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में होटल, रेस्तरां और फूड कोर्ट आदि अभी अपनी कुल क्षमता के आधे यानि कि 50 प्रतिशत पर ही काम करेंगे।
इसके अलावा गेट पर ही ग्राहकों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें तापमान, बुखार, खांसी आदि के लक्षण पर नजर रखी जाएगी और ऐसे लक्षणों वाले व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी। मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य होगा और सिर्फ खाने के समय पर ही मास्क उतारा जा सकेगा। ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
सरकार ने सभी रेस्तरां, होटल आदि को सभी ग्राहकों के बारे में जानकारी जुटाने को भी कहा है जैसे मोबाइल नंबर आदि, ताकि कोरोना संक्रमण फैलने की स्थिति में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके।
हैंड सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा और भुगतान के लिए डिजिटल मोड को तरजीह देने को कहा गया है। यदि कोई ग्राहक कैश में भुगतान करता है तो उस दौरान सावधानी बरती जाएगी।
सरकार ने रेस्तरा, होटल आदि को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। खासकर वॉशरूम और हाथ धोने वाला एरिया थोड़ी-थोडी देर में साफ करने को कहा गया है। जिन काउंटर्स पर ग्राहकों के साथ संपर्क होता है, वहां बचाव के लिए प्लेक्सीग्लास स्क्रीन लगाने को कहा गया है।
गाइडलाइंस में सरकार ने कहा है कि रेस्तरां आदि में अंदर आने और बाहर जाने के लिए अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही रेस्तरां आदि में सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से काम करते रहने चाहिए। पका हुआ भोजन ही परोसने के निर्देश हैं और कच्चा खाना जैसे सलाद आदि को नहीं परोसने को कहा गया है।
साथ ही फर्नीचर आदि को भी समय समय पर सैनेटाइज करने को कहा गया है। बता दें कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के तहत अब 15 अक्टूबर के बाद स्कूल-कॉलेज आदि भी खोलने को कहा गया है। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला राज्य सरकार ही करेगी।