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Atiq Ahmed : साबरमती जेल ले जाया जाएगा अतीक अहमद, थोड़ी देर में होगी रवानगी, कोर्ट का आदेश

Atiq Ahmed : अपहरण मामले में अतीक अहमद सहित 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।

Atiq Ahmed
अतीक अहमद ने कोर्ट से अपील की है। (फोटो : पीटीआई)

उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अतीक समेत तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि अतीक अहमद को प्रयागराज से गुजरात के साबरमती जेल वापस भेज दिया जाए। आज उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद को लेकर गुजरात के लिए रवाना हो सकती है।

इससे पहले अतीक अहमद ने कोर्ट से अपील की थी कि उसे फिरसे साबरमती जेल ही भेज दिया जाए। अतीक ने कहा है कि उसे अंदेशा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसपर यहां और केस लाद देगी। फिलहाल अतीक समेत सजायाफ़्ता तीनों केदी प्रयागराज के नैनी जेल भेज दिए गए हैं।

जज दिनेश कुमार शुक्ल ने यह फैसला सुनाया है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, दिनेश पासी खान और शौलत हनीफ को 364a, 34, 120, 341, 342,504,506 धाराओं में दोषी पाया गया है। MP-MLA कोर्ट ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कोर्ट का फैसला 17 साल बाद आया है। अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा हुई है।

वकील का दावा ‘साबरमती जेल भेज दिया जाएगा’

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक अहमद के वकील दया शंकर मिश्रा ने कहा कि अतीक अहमद को फिरसे गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया जाएगा। इससे पहले उम्र कैद की सजा पर उन्होने कहा था कि उच्च न्यायालय इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही कि अतीक अहमद को साबरमती जेल भेज दिया जाएगा।

“उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए थी”

उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि उसे (अतीक अहमद को) मेरे बेटे का अपहरण करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी लेकिन मौत की सजा दी जानी चाहिए। मुझे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। वहीं उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि अभी के फैसले से हम संतुष्ट हैं।

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मेरे पति की हत्या के लिए अतीक अहमद को मौत की सजा दी जानी चाहिए। हम न्याय चाहते हैं और मैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से हमारी मदद करने का अनुरोध करती हूं। अगर वह और उसका भाई बच गए तो यह हमारे और समाज के लिए समस्या होगी।

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First published on: 28-03-2023 at 16:09 IST
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