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Kanjhawala Hit and Drag Case: 3 महीने और 120 गवाही के बाद दाखिल हुई 800 पन्नों की चार्जशीट, जानिए दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं क्या-क्या आरोप

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कंझावला-सुल्तानपुरी हिट एंड रन मामले में 120 गवाहों के साथ 800 पन्नों की चार्जशीट दायर की

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कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में चार्जशीट दायर (Source- ANI)

कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में दिल्ली पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। दिल्ली पुलिस ने मनोज, मिथुन, कृष्ण और अमित नाम के चार आरोपियों के खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने, साजिश और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। अन्य दो आरोपियों आशुतोष और अंकुश पर सबूत नष्ट करने, आपराधिक साजिश रचने और अन्य अपराधों से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

चार्जशीट में 120 गवाहों का हवाला

दिल्ली पुलिस ने शनिवार (1 अप्रैल) कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में सात आरोपियों के खिलाफ 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराएं लगाई हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने, साजिश रचने समेत अन्य धाराओं में आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में 120 गवाहों का हवाला दिया गया है। डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, “जांच पूरी होने पर मामले में लगभग 120 गवाहों के साथ लगभग 800 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई है। सामग्री और एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर सात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड में आ गई है।”

तीन आरोपी हिरासत में, दो जमानत पर बाहर

आरोपियों की पहचान मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण उर्फ ​​कालू, मिथुन उर्फ ​​अर्जुन, दीपक खन्ना, अंकुश खन्ना और आशुतोष भारद्वाज के रूप में हुई है। डीसीपी ने कहा कि सभी पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) शामिल हैं। दीपक, अमित, कृष्ण, मनोज और मिथुन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि आशुतोष और अंकुश जमानत पर बाहर हैं। डीसीपी सिंह ने कहा, “1 अप्रैल को न्यायिक फैसले और मुकदमे के लिए फाइल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल के समक्ष रोहिणी कोर्ट के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।”

शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने मामले में हत्या का आरोप नहीं लगाया था। हालांकि, घटना के तीन हफ्ते बाद, विशेष पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा ने कहा था कि शारीरिक, मौखिक, फोरेंसिक और अन्य वैज्ञानिक सबूतों के संग्रह के बाद पुलिस ने FIR में आईपीसी की धारा 302 जोड़ दी है।”

क्या है कंझावला हिट एंड ड्रैग केस?

कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में एक 20 वर्षीय युवती की कार से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई थी और उसे 10-12 किमी तक घसीटा गया था। यह घटना 1 जनवरी 2023 की तड़के तब हुई जब स्कूटी पर यात्रा कर रही अंजलि सिंह को एक कार ने टक्कर मार दी थी और उसे सुल्तानपुरी से कंझावला तक घसीटते हुए ले गए थी। इसके बाद कार में बैठे लोगों ने लड़की की बॉडी को सड़क पर छोड़ दिया था।

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First published on: 01-04-2023 at 15:39 IST