युवक ने पांच लड़कियों से कर डाली शादी, छठीं ने रेप का आरोप लगा पहुंचा दिया जेल
पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ब्रजेश का एक और नाम है विजय कुमार सिंह। ब्रजेश ने अलग-अलग राज्यों में कुल 5 शादियां की हैं। पीड़ित युवती उसकी छठी शिकार थी। ब्रजेश के खिलाफ डालमिया नगर में भी एक केस चल रहा है।

पहले लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और फिर उनसे शादियां करना। कुछ ऐसा ही शौक था झारखंड के रामगढ़ के रहने वाले एक शख्स ब्रजेश कुमार का। लेकिन उसकी यह शातिरगिरी पकड़ी गई और आखिरकार एक लड़की के चक्कर में ही वो पहुंच गया सीधा जेल। दरअसल भुरकुंडा के पटेल नगर के रहने वाले ब्रजेश ने रांची के कांटा टोली इलाके की रहने वाली एक युवती को कई दिनों से अपने प्रेम जाल फंसा रखा था। दोनों की मुलाकात साल 2009 में रांची स्थित रिम्स में हुई थी।
ब्रजेश ने धीरे-धीरे लड़की से नजदीकियां बढ़ाई और फिर उसे शादी का झांसा देकर उससे यौन संबंध बनाने लगा। कुछ सालों बाद युवती ने ब्रजेश पर शादी करने का दबाव बनाया। ब्रजेश ने पहले तो शादी से इनकार कर दिया और उस युवती को उसने बतलाया कि उसकी बहन को ब्रेन ट्यूमर है और वो उसे अपनी बहन के पास वेल्लोर ले जाना चाहता है।
वेल्लोर में भी इस शख्स ने इस पीड़ित युवती से कई बार संबंध बनाए। इस दौरान युवती को एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। दरअसल ब्रजेश जिसे अपनी बहन कहता था वो ब्रजेश की पत्नी थी। ब्रजेश की पत्नी ने खुद पीड़ित युवती को इस बारे में बतलाया।
जब पीड़ित युवती ब्रजेश के बारे में और अधिक छानबीन करने के लिहाज से उसके भुरकुंडा स्थित घर पर पहुंची तो उसे मालूम चला कि ब्रजेश ने यहां एक अन्य युवती से भी शादी की है। इतना ही नहीं उसकी पत्नी ने बिहार के सासाराम में उसके खिलाफ केस भी दर्ज करवाया है और वो सासाराम जेल की हवा भी खा चुका है।
पीड़ित युवती को जैसे ही अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में पता चला उसने रांची के लोअर बाजार थाने में ब्रजेश के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ब्रजेश का एक और नाम है विजय कुमार सिंह। ब्रजेश ने अलग-अलग राज्यों में कुल 5 शादियां की हैं। पीड़ित युवती उसकी छठी शिकार थी। ब्रजेश के खिलाफ डालमिया नगर में भी एक केस चल रहा है।
इधर इस मामले में रांची की एक अदालत ने ब्रजेश को रेप का दोषी करार देते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने ब्रजेश पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत के आदेश के मुताबिक जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त की सजा 6 महीने और बढ़ा दी जाएगी।
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