IIT मद्रास बीफ फेस्ट: छात्र से पिटाई के मामले में 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
आईआईटी मद्रास में ‘बीफ फेस्ट’ आयोजित कराने के बाद छात्र से मार-पीट के मामले में पुलिस ने 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
आईआईटी मद्रास में ‘बीफ फेस्ट’ आयोजित कराने के बाद छात्रों के साथ मार-पीट की वारदात की खबर सामने आई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। समाचार एजंसी एएनआई के मुताबिक यह जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने इस केस की जांच करते हुए 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर पशुओं की ब्रिकी(स्लॉटर के लिए) पर बैन लगा दिया है। सरकार के बिक्री पर बैन के इस फैसले के विरोध में आईआईटी मद्रास के छात्रों ने ‘बीफ फेस्ट’ का आयोजन कराया था। आईआईटी मद्रास के एक पीएचडी छात्र सूरज को कथित दक्षिणपंथी छात्रों ने गोवंश काटने के आरोप बुरी तरह से पिटाई कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के फैसले का विरोध करते हुए आईआईटी कैंपस में बीफ फेस्ट का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 50 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। फेस्ट का आयोजन बीते 29 मई को कराया गया था।
बता दें केंद्र सरकार ने वध के लिए मंडियों से पशु बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया था। इस फैसले का केरल में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। केरल सरकार ने नरेंद्र मोदी सरकार के इस कदम को फासीवादी बताया है। केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस कदम को आड़े हाथों लिया था। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने भी केंद्र के इस फैसले पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने फैसले पर 4 हफ़्ते की रोक लगाई थी। हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने कहा कि लोगों की ‘फूड हैबिट’ तय करना सरकार का काम नहीं है। अदालत ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से इस मामले में 4 हफ़्ते में जवाब मांगा है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इस फैसले का विरोध किया था। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के इस कदम को असंवैधानिक करार दिया था और चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल इस फैसले को नहीं मानेगा और न ही वह इसके लिए बाध्य है। यह मोदी सरकार द्वारा देश के संघीय ढांचे को हतोत्साहित करने और नष्ट करने के लिए उठाया गया कदम है।
#BeefFestShowdown : Nine booked for attacking #IIT Madras scholar
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— ANI Digital (@ani_digital) May 31, 2017
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