Haryana Shagun Yojna: हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि हरियाणा पुलिस जल्द ही शगुन योजना लागू करने जा रही है जिसके तहत हरियाणा पुलिस कल्याण कोष से पुलिसकर्मियों की बेटी की शादी के लिए 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बाद में इसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक किए जाने की योजना है। यह योजना एक अप्रैल से लागू की जाएगी।
योजनाओं पर कार्य आरंभ कर दिया गया
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल शनिवार को पंचकूला में बी-लेवल कल्याण बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शगुन योजना, हॉस्टल गिफ्ट योजना, पुलिस लाइनों में बैंक्वेट एवं सामुदायिक केंद्र की सुविधा तथा आवास संबंधी योजनाओं पर कार्य आरंभ कर दिया गया है।
बैठक में पिछले एक महीने में शहीद हुए दो पुलिसकर्मियों निरीक्षक जगदीश प्रसाद तथा पीएसआई रवि को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर केवल कल्याण की सोच ही नहीं, बल्कि ठोस योजनाएं बनाकर उन्हें लागू भी किया जाता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने रोहतक जिला का दौरा कर पुलिस परिवारों से संवाद किया। भविष्य में सभी पुलिस लाइनों का दौरा करने की बात कही।
शिक्षकों को भी सौगात देने की तैयारी
गौरतलह है कि पुलिसकर्मियों के साथ ही हरियाणा सरकार शिक्षकों को भी सौगात देने की तैयारी में है। हरियाणा के पीएम्श्री और संस्कृति माडल स्कूलों में केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से अनिवार्य किए गए सतत व्यावसायिक विकास (सीपीड़ी) प्रशिक्षण को लेकर शिक्षा विभाग से शिक्षकों को राहत मिली है।
विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं कि पीएम्श्री और संस्कृति माडल स्कूलों सहित किसी भी विद्यालय के शिक्षक को प्रशिक्षण के लिए अपनी जेब से भुगतान नहीं करना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर सभी जिला शिक्षा अधिकारी, पीएम्श्री और संस्कृति माडल स्कूल के प्राचार्यों को भेजे पत्र में हिदायत दी गई है कि अब इस प्रशिक्षण का आयोजन शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा।
पत्र में कहा गया है कि किसी भी शिक्षक को सीबीएसई पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य सतत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत खर्च उठाने के लिए बाध्य न किया जाए। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ स्थानों पर शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए स्वयं भुगतान करने के निर्देश दिए जा रहे थे, जो पूरी तरह अनुचित है।
