हरियाणा सरकार ने बुधवार को अकुशल श्रमिकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को मौजूदा 11,257 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,200 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडे में से 6 को मंजूरी दे दी गई है। जिसमें मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विशेषज्ञ समिति ने अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को मौजूदा 11,257 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,200 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने आज इस मामले पर चर्चा की और न्यूनतम वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया। आज से राज्य में न्यूनतम वेतन 15,220 रुपये प्रति माह होगा।
अग्निवीरों को लेकर फैसला
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि “कैबिनेट मीटिंग में कुल 7 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 6 को मंजूरी दे दी गई है। अग्निवीर पॉलिसी 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है जिसके बाद अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में होरिजेंटल आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग करना है।
न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई
इसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा 11,257 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,220 रुपये प्रतिमाह करने की सिफारिश की है। फैसले के तहत अकुशल श्रमिकों का वेतन 11275 से बढ़ कर 15220, अर्द्धकुशल श्रमिकों का वेतन 12430 से बढ़ कर 16780 रुपये और कुशल श्रमिकों का वेतन 13704 से बढ़ कर 18500 रुपये किया गया है। इसके अलावा उच्च कुशल श्रमिकों का वेतन 14389 से बढ़ कर 19425 रुपए हो जाएगा। ये बढ़ोतरी लगभग 35 प्रतिशत है।
रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों में फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाया
सीएम नायब सैनी ने बताया कि सरकार ने वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार टीडीआर नीति 2021 के प्रावधानों के अनुरूप मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया रेशो में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में FAR सीमा 2.25 है, जिसे अब बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है।
राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण
सरकार ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण में एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों, विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम संशोधन आदेश, 2026 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब राशन डिपो के नए लाइसेंस 300 राशन कार्डस के बदले 500 राशन कार्ड के ऊपर दिए जाएंगे। डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष को लिखित आवेदन और अच्छे कार्य के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, यदि डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष या 65 वर्ष से 5 साल पहले निधन होता है तो उसके कानूनी वारिस को डिपो प्रदान किया जा सकता है।
विलेज कॉमन लैंड्स के नियम भी बदले
कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) नियम में संशोधन, 1964 में नया नियम 5A जोड़ने को मंजूरी दी गई है। इस नियम के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को राहत दी जाएगी, जिनके लिए CLU या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। नया रास्ता इस शर्त पर निर्धारित किया जाएगा कि प्रोजेक्ट ∕ लाइसेंस वाले क्षेत्र का 5 प्रतिशत या पंचायत द्वारा रास्ते के लिए निर्धारित की गई भूमि के आकार का 4 गुना, जो भी अधिक हो, उसके मालिकाना हक का हस्तांतरण किया जाएगा। ऐसी हस्तांतरित की गई भूमि प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किए गए क्षेत्र का हिस्सा होगी और पूरी तरह विकसित रूप में तथा बाकी प्रोजेक्ट क्षेत्र में प्रयोग होने वाली जन सुविधाओं तक पहुंच के साथ दी जाएगी।
हरियाणा सरकार के खातों में हुई 590 करोड़ रुपये की हेराफेरी, चार कर्मचारी निलंबित
आइडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रविवार को निजी क्षेत्र के ऋणदाता के साथ हरियाणा सरकार के खातों में अपने कर्मचारियों और अन्य लोगों द्वारा की गई 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा किया। शेयर बाजार को दी जानकारी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग नियामक को मामले की जानकारी दी है और पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। बैंक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पढ़ें पूरी खबर।
