कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही को देखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो लोग मास्क न पहनें उनसे कोविड केयर सेंटर पर सेवा ली जाए। हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने लिए कहा है। कोरोना के इस समय में भी लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। इसीलिए दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली में मास्क न पहनने पर 2000 रुपये का जुर्माना है। मास्क न पहनने के मामले में गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि इसपर नजर रखना मुश्किल है कि मास्क न पहनने वाले ने कोविड सेंटर पर सेवा की या नहीं।
चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जेबी पारदीवाला की बेंच एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस नाथ ने कहा कि यह सेवा 10 दिनों के लिए चार से छह घंटे की हो सकती है। इसमें साफ सफाई औऱ अन्य सेवाएं शामिल हैं। पीठ ने मास्क न पहनने पर पकड़े गए लोगों को कोविड 19 केयर सेंटर में सेवा के लिए भेजने पर सरकार से जवाब मांगा था। इसपर सरकारी वकील कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार लोगों पर नजर रख सके लेकिन इसमें काफी समय लग जाएगा।
जस्टिस नाथ ने कहा कि समय पर फैसला लेना बहुत जरूरी है। देर हो जाने पर स्थिति संभाले नहीं संभलती है। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य केवल लोगों की सुरक्षा करना है। उन्होंने कहा कि लोगों की भलाई के लिए भी जुर्माना लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन लापरवाही को देखते हुए सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं।
गुजरात में एक दिन में 1477 नए मरीज पाए गए इसके अलावा 24 घंटे में कोरना से 15 मरीजों की मौत हो गई। यहां स्वस्थ्य होने वालों की दर 91.06 प्रतिशत है। वहीं पूरे देश में एक दिन में 36 हजार से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए थे और 501 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों ने फिर से कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। दिल्ली में भी शादी विवाह में 200 लोगों को अनुमति थी जिसे घटाकर 50 कर दिया गया है।