दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने बिहार के साहिबगंज से भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया है।

अदालत ने उनकी पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

यह मामला 31 दिसंबर, 2018 को आयोजित एक पार्टी में हुई हर्ष फायरिंग में डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत से संबंधित है। उस दौरान विधायक दिल्ली के वसंत कुंज स्थित अपने फार्महाउस में नए साल का जश्न मना रहे थे। राजू सिंह पर अर्चना गुप्ता की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा और इस मामले में वह गिरफ्तार भी हुए।

इस मामले में दिल्ली के फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। राजू कुमार सिंह दबंग छवि के नेता हैं। उन पर किडनैपिंग, हत्या और आर्म्स एक्ट समेत दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

कौन हैं राजू कुमार सिंह?

राजू कुमार सिंह 2005 में अविभाजित लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद वह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीते और 2015 में जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद वह वीआईपी में भी शामिल हुए और फिर बीजेपी में लौट आए। राजू कुमार सिंह नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं।

लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने बोला हमला

बिहार सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती किए जाने के फैसले पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला लालू परिवार को नुकसान पहुंचाने की मंशा से लिया गया है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।