दिल्ली में अब सरकारी राशन की दुकानों के लाइसेंस को लेने व दुकानों को चलाने के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। जिसे उपराज्यपाल की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद अधिसूचित कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और उसके अंतर्गत जारी किए गए विभिन्न नियंत्रण आदेशों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा दिल्ली निर्दिष्ट वस्तुएं (वितरण विनियमन) आदेश 1981 को तत्काल अद्यतन कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियमावनी के प्रावधानों को लागू करने के लिए आदेश भी जारी किए गए हैं।

अधिसूचना के अनुसार, अब दिल्ली में कोटाधारकों की उम्र 70 वर्ष निर्धारित की गई है। उससे अधिक उम्र के कोटाधारकों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। वहीं अब लाइसेंस जीवन में सिर्फ एक बार ही बनेगा और एक बार ही इसका नवीनीकरण किया जाएगा, जबकि पहले चार साल में एक बार नवीनीकरण किए जाने का नियम था।

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम से कम आयु 21 व अधिकतम 60 वर्ष रखी गई है लेकिन पूर्व सैनिकों व महिलाओं को उम्र में पांच साल की छूट दी जाएगी। वहीं लाइसेंस भविष्य में कोई साझेदार या फिर रिश्तेदार के नाम हस्तांतरित नहीं होगा। साथ ही नए लाइसेंस के लिए बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई अनिवार्य है। देश के नागरिक होने के साथ ही आवेदक जिस राजस्व जिले में रहता है, वह वहीं आवेदन कर सकता है।

लाइसेंसी के लिए अब धरोहर राशि भी अनिवार्य

लाइसेंसी के लिए अब धरोहर राशि भी अनिवार्य की गई है, जोकि विभाग के नियमों पर काम ना करने पर जब्त कर ली जाएगी। जिन दुकानों पर 500 तक राशनकार्ड होंगे, उन्हें 50 हजार, 501-700 तक राशनकार्ड पर 75 हजार व 750 से अधिक राशनकार्ड पर एक लाख रुपए बतौर धरोहर राशि विभाग को देनी होगी। वहीं नए लाइसेंस आवेदकों को आजीवन एक बार दस हजार रुपए लाइसेंस शुल्क के रूप में देने होंगे। छोटी गड़बड़ी पर दो हजार रुपए जब्त किए जाएगा, बड़ी गड़बड़ी पर दस हजार व लाइसेंस निलंबन होगा।

विभाग द्वारा वितरण के लिए भेजे गए खाद्यान्न में से सौ किलों से अधिक खाद्यान्न अगर कम पाया गया तो पूरी धरोहर राशि जब्त करने के साथ ही लाइसेंस निलंबन होगा व विभाग द्वारा एफआइआर दर्ज करवाई जाएगी। बार-बार उल्लंघन पर विभाग द्वारा ह्यब्लैकलिस्टह्ण भी किया जा सकता है। वहीं पुराने लाइसेंसधारियों को 12 महीने के भीतर पांच हजार रुपए लाइसेंस शुल्क एक बार देना होगा।

जुलाई 2015 के बाद नियुक्त लोगों के लिए दसवीं पास होना अनिवार्य है जबकि जुलाई 2015 से पहले वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की शर्त लागू नहीं होगी। लाइसेंस निलंबन पर 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है, उसके बाद वित्त आयुक्त के पास अपील करने प्रावधान होगा।

अधिसूचना में साफ कहा गया है कि विभाग कभी भी राशन दुकान के दस्तावेजों की जांच कर सकता है। वहीं नए नियमों के अनुसार, अस्थायी लाइसेंस की अवधि तीन महीने के लिए रखी गई है लेकिन लिखित कारणों के आधार पर इसे एक बार बढ़ाया जा सकेगा। अब लाइसेंस कई श्रेणियों में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग प्रदान कर सकेगा, नियमित लाइसेंस जोकि किसी एकल स्वामित्व या व्यक्ति को दिया जाएगा।

इसके अलावा पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्वयं सहायता समूह, दिल्ली सहकारी समितियों, पंजीकृत गैर सरकारी संगठन, साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीकृत साझेदारी फर्म, सीमित देयता साझेदारी व कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगमित कंपनियों को भी लाइसेंस दिया जाएगा।

आवेदन केवल विभागीय पोर्टल पर आनलाइन होंगे जमा

आदेश के अनुसार, आवेदन केवल विभागीय पोर्टल पर आनलाइन ही जमा किए जाएंगे, जिसमें आवेदक को विभाग द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज विज्ञापन जारी होने के दो सप्ताह के भीतर देने होंगे। नियमित लाइसेंस के लिए गैर वापसी शुल्क एक हजार रुपए, जबकि अस्थायी लाइसेंस के लिए पांच सौ रुपए रखा गया है। लाइसेंस के लिए चयन प्रक्रिया के साथ पहले से तय ‘वेटेज-आधारित मार्किंग स्कीम’ तय की जाएगी।

आवेदक जहां राशन दुकान चलाना चाहता है उस परिसर का निरीक्षण जियो-टैग किए गए निरीक्षण व फोटो सबूत के साथ किया जाएगा। चयन समिति लाइसेंस दिया जाए या नहीं इसका आखिरी फैसला करेगी, इस समिति में एक विशेष या अपर आयुक्त, एक सहायक आयुक्त व विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से एक नामित व्यक्ति होगा।

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दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 1,79,825 राशन कार्डों को निरस्त करने का आदेश जारी किया है। इन राशनकार्डधारियों को विभाग की ओर से अपील का समय दिया गया था, लेकिन अपील ना होने व अन्य कई कारणों के चलते चार श्रेणियों में राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं व लाभार्थियों के नामों को भी राशनकार्ड से काटने का कार्य किया गया है। ताकि जरूरतमंद लोगों के नए राशन कार्ड बनाए जाने का रास्ता बनाया जा सके। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक