कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) विभाग की टीम ने शुक्रवार को बेंगलुरु के 6 बड़े-बड़े फाइव स्टार होटलों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को इन होटलों में फूड सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पाया गया। टीम को यहां एक्सपायरी डेट के बाद भी खाने की चीजें रखी मिली।

इस कारण विभाग ने 250 किलो से अधिक मीट, 207 किलो सब्जियाँ, 32 लीटर दूध और तीन किलो बेकरी प्रोडक्ट्स को नष्ट किया। फूड सेफ्टी विभाग की यह कार्रवाई बेंगलुरु में स्कूलों और कॉलेजों के आस-पास जंक फूड की बिक्री पर की गई कार्रवाई के ठीक बाद हुई है।

किन होटलों से क्या मिला?

FSDA ने ललित अशोक (साउथ एनेक्स) में 76 किलो मीट, 200 किलो सब्जियाँ और 32 लीटर एक्सपायर्ड दूध जब्त करके नष्ट किया गया, शांगरी-ला में 15 किलो मीट, फोर सीजन्स में 19 किलो मीट, विवांता व्हाइटफील्ड में 3 किलो एक्सपायर्ड बेकरी प्रोडक्ट्स; ताज यशवंतपुर में 72 किलो मीट/मछली और रैडिसन ब्लू होटल में 50 किलो चिकन, 25 किलो मीट, 23 किलो मछली और 7 किलो सब्ज़ियाँ जब्त की।

फूड सेफ्टी कमिश्नर के ऑफिस के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्री यू टी खादर की देखरेख में FSDA ने फूड सेफ्टी अधिकारियों की 30 टीमें बनाई गईं और बेंगलुरु में 26 थ्री-स्टार और फाइव स्टार होटलों का निरीक्षण किया, इसके बाद यहां मिले एक्सपायर कच्चे खाने को नष्ट कर दिया गया।

सभी 3-स्टार और 5-स्टार होटलों में छापेमारी

फूड सेफ्टी अधिकारियों ने शुक्रवार रात एक आधिकारिक बयान में कहा, “बेंगलुरु अर्बन जिले में मौजूद सभी 3-स्टार और 5-स्टार होटलों में छापेमारी की गई। जहां यह निरीक्षण किया गया कि बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के सभी जोन शामिल हैं ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006’ और ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फूड बिजनेस की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन) रेगुलेशंस, 2011’ के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।”

फूड सेफ्टी कमिश्नर ने कहा, “निरीक्षण में फूड सेफ्टी से जुड़े कई उल्लंघन पाए गए, जैसे FSSAI की लेबलिंग जरूरतों का पालन न करना, फूड प्रोडक्ट्स की गलत लेबलिंग और मिसब्रांडिंग, एक्सपायर हो चुके फ़ूड प्रोडक्ट्स को स्टोर करना, साफ-सफाई के बिना खाना हैंडल करना और स्टोर करना, सब्ज़ियों पर फंगस लगना, और शाकाहारी व मांसाहारी खाने की चीजो के लिए अलग-अलग स्टोरेज की व्यवस्था न करना।”

चिकन से लेकर चीज़ तक के नमूने लिए गए

विभाग ने लैब में जांच के लिए इन होटलों से खाने के सैंपल में चाय पाउडर, चिकन, मटन, मछली, खाने का तेल, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, टोमैटो सॉस, नींबू का रस, चीज़, पापड़, काजू, अदरक, काली मिर्च पाउडर, मसाला पाउडर और दूध इकट्ठा किए गए थे।

निरीक्षण के दौरान क्या-क्या मिली कमियां?

निरीक्षण के दौरान पाई गई मुख्य कमियों में किचन और फूड स्टोरेज एरिया में साफ-सफाई की कमी, FSSAI के नियमों के मुताबिक मीट प्रोडक्ट्स पर लेबल न होना और एक्सपायर हो चुके दूध के प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, चिकन, मछली, मीट और सब्ज़ियों का स्टोरेज शामिल थे।

फ़ूड सेफ्टी कमिश्नर ने कहा कि नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे की कार्रवाई लैब एनालिसिस रिपोर्ट और एक्ट के लागू प्रावधानों के आधार पर की जाएगी।

पिछले हफ्ते, FSDA ने राज्य में स्कूलों और कॉलेजों के आस-पास अधिक फैट, शुगर और नमक वाले फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। यह एडवाइजरी कर्नाटक में 134 स्कूलों और कॉलेजों के आस-पास मौजूद खाने से जुड़े रेस्टोरेंट और होटल के निरीक्षण के बाद जारी की गई थी।

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