चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे पश्चिम बंगाल में दोपहिया वाहनों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने बाइक रैलियों पर रोक लगा दी है। साथ ही रात के समय आवाजाही भी सीमित कर दी है। साथ ही बाइक पर पीछे बैठकर चलने को भी सीमित कर दिया गया है।
ये पाबंदियां मंगलवार से लागू हो गई हैं और उन सभी 152 विधानसभाओं पर लागू रहेंगी, जहां 23 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है।
रात में सवारी की मनाही
आदेशानुसार, इस अवधि के दौरान शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सड़कों पर बाइक और स्कूटर चलाने की परमिशन नहीं है, केवल मेडिकल जरूरतों या पारिवारिक समारोहों जैसी आपात स्थितियों में ही छूट मिलेगी। आयोग ने बाइक रैलियों पर भी पूरी तरह बैन लगा दिया है, जिसका कारण उसने डराने-धमकाने और चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की आशंकाओं को बताया है।
दिन में पीछे बैठकर सवारी की मनाही
दिन के समय, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच, पीछे बैठकर यात्रा करने पर रोक रहेगी। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी, पारिवारिक समारोह या स्कूली बच्चों को छोड़ने और लाने जैसी जरूरी चीजों के लिए छूट रहेगी।
केवल परिवार के लोग ही पीछे बैठ जा सकते हैं
हालांकि चुनाव आयोग ने वोटिंग के दिन कुछ सीमित छूट दी है। परिवार के सदस्यों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच वोट डालने और दूसरी जरूरी चीजों के लिए पीछे बैठकर यात्रा करने की छूट दी है।
आयोग ने कहा कि इन पाबंदियों का उद्देश्य किसी भी तरह की धमकी और रुकावट को रोकना और मतदाताओं के लिए शांत और अच्छा माहौल बनाना है। जो लोग छूट चाहते हैं, उन्हें अपने नजदीकी पुलिस थाने से लिखित अनुमति लेनी होगी।
23 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग
23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण की वोटिंग होनी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को जोर देकर कहा कि आयोग पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र की 76 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इनमें उत्तर दिनाजपुर, अलीपुर द्वार, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद, मालदा, न्यू जलपाईगुड़ी सहित अन्य सीटें हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
