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विधानसभा से निलंबित किए गए डिप्टी सीएम के चाचा, असंसदीय भाषा के इस्तेमाल पर लिया एक्शन

अभय चौटाला अध्यक्ष से बहस करने लगे, जिसके बाद अध्यक्ष ने उन्हें असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी हस्तक्षेप किया।

Haryana Assembly
हरियाणा विधानसभा (एक्सप्रेस फोटो)

हरियाणा में इनेलो विधायक और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के चाचा अभय चौटाला को सोमवार (20 मार्च, 2023) को असंसदीय व्यवहार के लिए विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने से रोक दिया। एक महीने में यह दूसरी बार है जब उन्हें सदन द्वारा निलंबित किया गया है। आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान उनकी विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता के साथ बहस हो गई थी। इस दौरान स्पीकर ने उन्हें असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा।

वहीं, हरियाणा के दुष्यंत चौटाला ने भी चाचा के व्यवहार की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इनेलो विधायक के साथ पहले भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। प्रश्नकाल के दौरान अभय चौटाला ने ‘डार्क जोन’ में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए सरकार से सवाल किया। डार्क जोन एक ऐसा क्षेत्र है जहां भूजल स्तर काफी गिर गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने तालाबों के रखरखाव और उनके सौंदर्यीकरण पर कितना पैसा खर्च किया है। इस दौरान, अध्यक्ष ने उनसे अपने पूरक प्रश्न में उठाए गए मुद्दे पर एक अलग प्रश्न रखने के लिए कहा।

इसके बाद अभय चौटाला अध्यक्ष से बहस करने लगे, जिसके बाद अध्यक्ष ने उन्हें असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी हस्तक्षेप किया और अभय चौटाला से कहा कि अध्यक्ष के साथ बहस करना पूरे सदन का अपमान है।

उन्होंने कहा, “सदस्य को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। अगर ऐसा व्यवहार जारी रहता है, तो अध्यक्ष द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए।” अभय चौटाला के पक्षपात के आरोपों का जवाब देते हुए, स्पीकर ने जोर देकर कहा कि वह निष्पक्ष तरीके से सदन की कार्यवाही कर रहे हैं। स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता और चौटाला के बीच बहस काफी ज्यादा बढ़ गई और अभय चौटाला को चेतावनी दी गई कि वह अपने शब्द वापस लें या फिर सदन छोड़ दें।

हालांकि, इनेलो विधायक की ओर से कोई जवाब नहीं आने पर स्पीकर ने कहा, “मैं अभय सिंह चौटाला का नाम लेता हूं, आपका व्यवहार असंसदीय है। प्रश्नकाल के दौरान आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आप अध्यक्ष के साथ बहस नहीं कर सकते।” पिछले महीने भी अभय चौटाला को स्पीकर ने दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया था।

इसके बाद वह 21 फरवरी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पहुंचे और कहा कि अध्यक्ष ने विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार कार्य नहीं किया। अदालत ने याचिका पर हरियाणा विधानसभा सचिवालय से जवाब मांगा था।

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First published on: 20-03-2023 at 17:49 IST
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