2 पाकिस्तानी आतंकियों को सुनाई 10-10 साल कैद और 25 हजार रुपए का लगाया जुमार्ना
वर्ष 2014 में गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किए गए दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को लखनऊ की विशेष जेल कोर्ट ने 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

वर्ष 2014 में गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किए गए दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को लखनऊ की विशेष जेल कोर्ट ने 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का जुमार्ना की लगाया है। डीजीपी ने इस मामले की विवेचना व कुशल पैरवी के लिए विवेचक तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव व पैरोकार आरक्षी रमाकांत मिश्रा को प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित करने की घोषणा की है। 26 मार्च, 2014 को यूपी एटीएस ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास से तहरीक-ए-तालिबान के दो आतंकवादी अब्दुल वलीद उर्फ मुर्तजा उर्फ अफरोज और फहीम उर्फ ओवैस उर्फ सलाम उर्फ शादाब खान को गिरफ्तार किया था। दोनों पाकिस्तान के कराची के रहने वाले हैं।
ये लोग जिस वक्त गिरफ्तार हुए थे, उनके पास से दो ऐके 47 राइफल, 70 कारतूस, 30 कारतूस के साथ 2 चाइनीज पिस्टल, भारत-नेपाल के सिम, फर्जी भारतीय पहचानपत्र के अलावा अमेरिकी डालर, नेपाली, भारतीय और पाकिस्तानी मुद्रा बरामद हुई थी। दोनों आतंकियों के खिलाफ थाना एटीएस लखनऊ पर आईपीसी की धारा 121।/122/120बी, आर्म्स एक्ट, यूएपीए एक्ट 1967 व 14ए(बी) विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
एटीएस ने बताया कि पूछताछ में आतंकियों ने बताया था कि वह तहरीक-ए-तालिबान (अफगानिस्तान) के कैम्प में प्रशिक्षित थे व इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के संपर्क में थे। ये लोग भारत में आतंकी घटना को अंजाम देने के मकसद से नेपाल के रस्ते यहां आए थे। उनका मकसद किसी भी बल पर यूपी में अंधाधुंध फाइरिंग कर जनहानि पहुंचाया था।
इस मामले में चार साल बाद गुरुवार को लखनऊ जेल कोर्ट के विशेष न्यायधीश ने फैसला सुनाते हुए दोनों आतंकियों अब्दुल वलीद और फहीम उर्फ ओवैस को 10-10 साल सश्रम कारावास व 25000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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