यूपी: नाबालिग पर ‘लव जिहाद’ कानून के तहत केस दर्ज, लड़की के अपहरण का लगा आरोप
पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लेने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया और बाल सुधार गृह भेजा। वहीं, लड़की को मेडिकल करा के परिवारवालों को सौंप दिया गया।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक 17 साल के लड़के को धर्मांतरण विरोधी कानून और किडनैपिंग के आरोपों के तहत हिरासत में लिया गया है। लड़के पर आरोप है कि उसने इसी हफ्ते बाजार से दवा लेने जा रही एक 15 साल की लड़की का अपहरण कर लिया। बता दें कि यह पहला मामला है जब पुलिस ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत किसी नाबालिग को गिरफ्तार किया है।
पुलिस का कहना है कि लड़के को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया, तब लड़की भी उसी के साथ मिली। नाबालिग को बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया और बाल सुधार गृह भेजा गया। अभी मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का बयान दर्ज कराया जाना बाकी है। इलाके के सर्किल अफसर ने बताया कि लड़की को पहले ही मेडिकल परीक्षण के बाद उसके परिवार को सौंपा जा चुका है।
लड़की के घर के पास रहने वाले लोगों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मंगलवार को वह दवा खरीदने बाहर गई थी। दोपहर को एक स्थानीय व्यक्ति ने उसे पास के गांव के लड़के के साथ कार में बैठते देखा था। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत लड़की के पिता को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने लड़की की तलाश शुरू कर दी। लड़की के पिता, जो कि लखनऊ में एक निजी कंपनी में काम करते हैं, घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत ही गांव पहुंच गए।
इसके अगले दिन लड़की की मां स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंची और बताया कि पड़ोस के गांव के एक लड़के ने शादी का झांसा देकर उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है। लड़की की मां ने कहा कि लड़का उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश भी कर सकता है। इसके बाद उन्होंने लड़के और उसके दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। लड़के के दोस्तों पर उसकी कथित रूप से मदद करने का आरोप लगाया गया। फिलहाल वे सभी पकड़ से बाहर हैं।
पुलिस ने बताया कि उन्होंने लड़की को ढूढने के लिए उसके एक दोस्त और कुछ स्थानीय लोगों से बात की। दूसरी तरफ लड़की की मां का कहना है कि बेटी ने कभी भी उन्हें आरोपी लड़के के बारे में नहीं बताया था। उनका कहना है कि बाद में उन्हें सिर्फ यह पता चला कि लड़के का स्कूल उनकी बेटी के स्कूल के पास ही है।