समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान की सांसदी को बीजेपी नेता जया प्रदा ने दी हाईकोर्ट में चुनौती, जानें- क्या है मामला
याचिका में कहा गया था कि आजम मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय के चांसलर और सांसद पद पर एकसाथ आसीन हैं। ऐसे में वह किस कानून अधिकार के तहत लाभ के दो पदों पर एकसाथ आसीन हैं।

भारतीय जनता पार्टी (बीजपी) नेता जया प्रदा ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आजम खान की सांसदी को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बीजेपी नेता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर कहा था कि सपा सांसद लाभ के दो पदों पर आसीन हैं इसलिए उनकी सांसदी को अयोग्य ठहराए जाना चाहिए।
याचिका में कहा गया था कि आजम मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय के चांसलर और सांसद पद पर एकसाथ आसीन हैं। ऐसे में वह किस कानून अधिकार के तहत लाभ के दो पदों पर एकसाथ आसीन हैं।
याचिका में दलील दी गई है कि यह तय नियम है कि एक ही व्यक्ति लाभ के दो पदों पर नहीं रह सकता। इस नियम के मुताबिक आजम की कुलपति सीट को रद्द कर उन्हें रामपुर लोकसभा का सांसद घोषित किया जाए।
कोर्ट ने उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि रामपुर उनके न्यायिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता। मामले की सुनवाई इलाहाबाद बेंच के दायरे में आती है। ऐसे में लखनऊ बेंच इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती। जस्टिस राजन रॉय और एनके जौहरी की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
बता दें कि आजम रामपुर से सांसद चुने गए हैं। जया प्रदा ने आजम के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आजम ने जया प्रदा को 110152 से शिकस्त दी।
वहीं हमेशा की तरह जया का साथ देने वाले राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने याचिका खारिज होने पर कहा कि वह इसे प्रयागराज हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। अमर सिंह जया के साथ कोर्ट पहुंच थे।