देश की राजनीति और भविष्य निर्माण में महिलाओं की भूमिका हमेशा से उल्लेखनीय रही है। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। इन महिलाओं ने संविधान के मसौदे को तैयार करने और देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा के बाद महिलाओं ने संसद में भी एंट्री ली। भारतीय लोकतंत्र के सात दशकों के सफर में संसद की संरचना में कई बदलाव आए हैं, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव अंतिम चरण में है।
‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के माध्यम से लोकसभा में महिलाओं को मिलने वाला 33 प्रतिशत आरक्षण केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि उस असमानता को दूर करने का प्रयास है जो 1952 से लगातार चली आ रही है। लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ती रही है, हालांकि यह अब भी संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंची है। पहली लोकसभा में 22 महिलाएं चुनी गई थीं, जो कुल सदस्यों का 4.4 प्रतिशत थीं। इसके बाद 1957 की दूसरी लोकसभा में यह संख्या बढ़कर 27 (5.4 प्रतिशत) हो गई और 1962 की तीसरी लोकसभा में 34 महिलाएं (6.7 प्रतिशत) सदन तक पहुंचीं।
चौथी लोकसभा में यह संख्या थोड़ी घटकर 31 (5.9 प्रतिशत) रह गई, जबकि पांचवीं लोकसभा में केवल 22 महिलाएं (4.2 प्रतिशत) ही चुनी गईं। इसके बाद छठी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी और कम होकर 19 (3.4 प्रतिशत) रह गई, लेकिन सातवीं लोकसभा में यह फिर बढ़कर 28 (5.1 प्रतिशत) हो गई।
आठवीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और 44 महिलाएं (8.11 प्रतिशत) चुनी गईं। हालांकि नौवीं लोकसभा में यह संख्या फिर घटकर 28 (5.3 प्रतिशत) रह गई, जबकि दसवीं लोकसभा में 36 महिलाएं (7 प्रतिशत) सांसद बनीं। इसके बाद 11वीं लोकसभा में 40 महिलाएं (7.4 प्रतिशत) और 12वीं लोकसभा में 44 महिलाएं (8 प्रतिशत) चुनी गईं। 13वीं लोकसभा में यह आंकड़ा बढ़कर 48 (8.8 प्रतिशत) हुआ, जबकि 14वीं लोकसभा में 45 महिलाएं (8.1 प्रतिशत) संसद पहुंचीं।
15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी पहली बार दो अंकों में पहुंची, जब 59 महिलाएं (10.9 प्रतिशत) सांसद बनीं। 16वीं लोकसभा में यह संख्या और बढ़कर 62 हो गई, जो कुल संख्याबल का लगभग 11 प्रतिशत है। वहीं, 2019 की 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 रही जो कुल सांसदों का 14.3 प्रतिशत थी। वर्तमान 18वीं लोकसभा में मामूली बदलाव के साथ यह संख्या 74 पर है, जो पिछली बार से कम है।

कुल मिला कर यह वृद्धि सुखद तो है, लेकिन भारत की उस आधी आबादी की आकांक्षाओं के सामने नाकाफी है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में बराबर की हिस्सेदार है। हालांकि, साल 2026 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन ने महिला आरक्षण की राह को और अधिक स्पष्ट कर दिया है।
सरकार की नई योजना के अनुसार भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जा सकती है। इसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, क्योंकि सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने जा रही है। कानून के आने से ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय संसद में महिला सांसदों की संख्या एक साथ लगभग 200 की बढ़त दर्ज करेगी।
महिला आरक्षण के लागू होने से केवल संख्या बल नहीं बदलेगा, बल्कि विधायी प्रक्रिया और नीति-निर्माण के मुद्दों में भी व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर सदन के भीतर अब और अधिक प्रखर और संवेदनशील बहसें देखने को मिलेंगी।
यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी उसी श्रेणी के भीतर एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करता है, जो इसे और अधिक समावेशी बनाता है। रोटेशन प्रणाली के माध्यम से हर चुनाव में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाएगा, जिससे नेतृत्व का बदलाव होगा।
गौरतलब है कि आज से लोकसभा सभा का तीन दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा कर इसे लागू करेगी। इसके लागू होने के बाद 2029 की लोकसभा में संसद में महिला सांसदों की संख्या 273 तक पहुंचने की उम्मीद है। यह आरक्षण केवल सीटों का बंटवारा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के निर्माण में महिलाओं की बराबरी की दावेदारी का प्रमाण है।
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संसद के विस्तारित बजट सत्र में पेश होने वाले तीनों विधेयक महिलाओं के लिए आरक्षण को जल्द लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। इन विधेयकों में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े कई सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है, लेकिन साथ ही कुछ नए सवाल भी खड़े हो गए हैं, जिन पर संसद में गहन चर्चा होने की संभावना है। पढ़ें पूरी खबर…
