Atiq Ahmad Latest News: बाहुबली अतीक अहमद मामले में आज बड़ा दिन है। प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट उमेश पाल अपहरण मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में अतीक अहमद मुख्य आरोपी है। उमेश ने उस समय आरोप लगाया था कि 28 फरवरी 2006 के अतीक अहमद ने उसका अपहरण करवाया। उमेश पाल के साथ मारपीट की गई और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। वह राजूपाल हत्याकांड का इकलौता गवाह भी था। इसी मुकदमे की पैरवी से लौटते वक्त 24 फरवरी को उमेश पाल के घर के बाहर सुलेमसराय इलाके में गोलियों और बमबाजी से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस शूटआउट में दो सरकारी गनर राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद भी मारे गए थे।
क्या है पूरा मामला
बसपा के तत्कालीन विधायक राजूपाल की 25 जनवरी 2005 को हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में उसे साथ मौजूद देवीलाल पाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई। पूरे मामले में उमेश पाल मुख्य गवाह था। राजू पाल हत्याकांड में गवाही न देने के लिए 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अतीक अहमद ने अपहरण कर लिया गया। अतीक अहमद की लैंड क्रूजर कार समेत एक अन्य वाहन ने उसका रास्ता रोका और घेर लिया। उस कार से दिनेश पासी, अंसार बाबा और अन्य शख्स उतरा।
पिस्तौल के बल पर उसे कार के अंदर खींच लिया गया। धूमनगंज थाना क्षेत्र के फांसी इमली के पास से लैंड क्रूजर गाड़ी से अपहरण कर चकिया स्थित कार्यालय ले जाया गया, जहां पर 3 दिन तक उमेश पाल को टॉर्चर किया गया और 1 मार्च 2006 को अपने पक्ष में कोर्ट में गवाही दिलाई गई।
कितनी हो सकती है सजा?
उमेश पाल हत्याकांड में कुल गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इस मामले में स्पेशल काउंसिल एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट वीके सिंह का कहना है कि अदालत आरोपियों को सख्त फैसला सुना सकती है। यह मामला काफी सख्त धाराओं में दर्ज किया गया है। इस मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा सुनाई जा सकती है। इस मामले में अतीक अहमद उसके भाई अशरफ, दिनेश पासी, अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा, खान सौलत हनीफ, जावेद, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान,आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर को आरोपी बनाया गया।