राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के एक फैसले से विपक्ष भड़का हुआ है। जगदीप धनखड़ ने अपने निजी स्टाफ के 8 सदस्यों राज्यसभा सचिवालय के दायरे में आने वाली 20 समितियों में नियुक्त किया है। राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी आमतौर पर संसदीय समितियों की सहायता करते हैं और समिति सचिवालयों का हिस्सा भी बनते हैं। इसमें ऐसी बैठकें भी शामिल होती हैं जो काफी गोपनीय होती हैं। इस फैसले को राज्यसभा के एक सांसद ने विचित्र बताया है।
समिति में किन लोगों को दी गई जगह
उपराष्ट्रपति ने संसदीय समितियों में जिन लोगों को नियुक्त किया है उनमें विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) राजेश एन नाइक, निजी सचिव (पीएस) सुजीत कुमार, अतिरिक्त निजी सचिव संजय वर्मा और ओएसडी अभ्युदय सिंह शेखावत हैं। राज्यसभा के सभापति के कार्यालय से नियुक्त किए गए उनके ओएसडी अखिल चौधरी, दिनेश डी, कौस्तुभ सुधाकर भालेकर और पीएस अदिति चौधरी हैं।
मंगलवार को राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि अधिकारियों को “तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक” समितियों के साथ जोड़ा गया है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने इस फैसले पर ट्वीट किया कि ‘उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। वह वाइस चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन के पैनल की तरह सदन के सदस्य नहीं हैं। वह संसदीय स्थायी समितियों में व्यक्तिगत कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे कर सकता है?
इन अधिकारियों से उनके काम में समितियों की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें ऐसी बैठकें शामिल हैं जो प्रकृति में गोपनीय होती हैं। पूर्व लोकसभा महासचिव पी डी टी आचार्य ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि संसदीय समितियों की परिभाषा के अनुसार, केवल सांसद और राज्यसभा या लोकसभा सचिवालय के कर्मचारी ही सहायता की ऐसी भूमिकाओं की पेशकश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत अध्यक्ष या अध्यक्ष समितियों की सहायता के लिए अपने निजी कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं।
संसदीय समितियों की परिभाषा बहुत स्पष्ट है कि इनमें सहायता के लिए केवल लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय के सदस्य (सांसद) और अधिकारी शामिल होते हैं। स्पीकर या अध्यक्ष के निजी कर्मचारी संसदीय सचिवालय का हिस्सा नहीं होते हैं। अब तक, ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। कुल 24 स्थायी समितियां हैं, जिनमें से प्रत्येक में 21 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद हैं। 24 में से 16 लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं, और आठ राज्यसभा सभापति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।