पेशेवर अपराधी सरीखा बर्ताव कर रहे हैं सोमनाथ भारती: पुलिस
अपनी पत्नी द्वारा दर्ज घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले में लगातार तीसरे दिन गिरफ्तारी से बच रहे आप विधायक सोमनाथ भारती के बर्ताव को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पेशेवर अपराधी सरीखा बताया।

अपनी पत्नी द्वारा दर्ज घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले में लगातार तीसरे दिन गिरफ्तारी से बच रहे आप विधायक सोमनाथ भारती के बर्ताव को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पेशेवर अपराधी सरीखा बताया।
इस बीच भारती के लिए एक और मामले में दिक्कतें शुरू हो गर्इं, जिसमें दिल्ली सरकार ने पिछले साल दक्षिण दिल्ली में अफ्रीकी महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से आधी रात को छापे की कार्रवाई करने के मामले में उन पर मुकदमे की मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट के भारती की अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पिछले तीन दिन में दिल्ली में और कुछ पड़ोसी शहरों में कई जगहों पर छापे मारे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वे लगातार अपने ठिकाने और मोबाइल फोन बदल रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण पश्चिम) दीपेंद्र पाठक ने पत्रकारों से कहा, ‘भारती गिरफ्तारी से बच रहे हैं और पेशेवर अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। समय-समय पर अपने ठिकानों को और मोबाइल फोन बदल रहे हैं’। पाठक ने कहा कि अभियान में अनेक पुलिस दलों को लगाया गया है और उन्हें पूर्व कानून मंत्री के अनेक ठिकानों पर भेजा गया है। भारती पर उनकी पत्नी लिपिका मित्रा की शिकायत पर हत्या के कथित प्रयास और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया गया है।
पिछले दो दिन में पुलिस ने करीब 12 लोगों से भारती का अता-पता जानने की कोशिश में पूछताछ की है और उन सभी पर कथित रूप से भारती को शरण देने के सिलसिले में नजर रखी जा रही है जो अपने आप में अपराध है। भारती की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले साल दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में अफ्रीकी महिलाओं के खिलाफ आधी रात में छापे मारने में कथित तौर पर शामिल रहने के मामले में उन पर मुकदमे के लिए मंजूरी दे दी।
जनवरी, 2014 में खिड़की एक्सटेंशन इलाके में छापे की कार्रवाई की अगुआई करने के मामले में भारती पर मुकदमे के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग की मंजूरी को दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचित कर दिया। उस समय भारती तत्कालीन आप सरकार में कानून मंत्री थे। केजरीवाल ने बुधवार को कहा था कि मालवीय नगर के विधायक पार्टी के लिए शर्मिंदगी की वजह बन रहे हैं और उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण कर देना चाहिए।
रोचक बात है कि आप सरकार ने पिछले महीने ही आधी रात की कार्रवाई के मामले में भारती पर अभियोजन के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी का विरोध किया था। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने तब जंग से कहा था कि भारती पर मुकदमे की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में जांच पर नजर रख रहे पाठक ने कहा कि आप विधायक को आखिरी बार आगरा के पास किसी गांव में देखा गया था। जब तक पुलिस का दल वहां पहुंचता, उन्होंने अपना ठिकाना बदल दिया।
दिल्ली पुलिस के पश्चिम जिले के एक सूत्र ने बताया कि पूर्व मंत्री ने पिछले 24 घंटे में कथित रूप से करीब चार बार अपने ठिकाने बदले हैं। हालांकि इस अवधि में उनके ठिकाने आगरा के आसपास रहे। भारती को पकड़ने के लिए वहां तीन पुलिस दल भेजे गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, समझा जाता है कि भारती इस दौरान करीब तीन मोबाइल फोन भी बदल चुके हैं।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस कथित तौर पर भारती को शरण देने वाले लोगों के खिलाफ अलग से प्राथमिकी दर्ज कर सकती है। अधिकारी के मुताबिक, भारती का पता लगाने के मामले में अब तक जिन लोगों से पूछताछ की गई है, उनमें भारती के भाई लोकनाथ भारती और उनके निजी सचिव के साथ उनके दफ्तर में काम करने वाले कुछ कर्मी और मालवीय नगर के कुछ पार्टी कार्यकर्ता शामिल हैं। लिपिका की शिकायत में लोकनाथ का भी नाम है। संदेह है कि गायब हो जाने से पहले आप विधायक आखिरी बार निजी सचिव से मिले थे।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए भारती की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई के लिए सहमति जता दी। उन्होंने गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोपों के समर्थन में ‘दस्तावेजी सबूत’ हैं।
दिल्ली पुलिस ने भारती के खिलाफ भादंसं की धाराओं- 307 (हत्या के प्रयास), 498ए (पत्नी पर क्रूरता), 324 (जानबूझकर घातक हथियार से नुकसान पहुंचाना), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। साथ ही पूर्व मंत्री पर महिला की सहमति के बिना गर्भपात की कोशिश की धारा के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
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