Siddique Kappan: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) द्वारा केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Siddiqui Kappan) को जमानत दिए जाने के एक महीने बाद लखनऊ की एक सत्र अदालत ने बुधवार को उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक सिद्दीकी कप्पन (Siddiqui Kappan) के कल सुबह (2 फरवरी) तक जेल से बाहर आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के दो साल से अधिक समय बाद कप्पन को 24 दिसंबर, 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा जमानत दे दी गई थी।
लखनऊ सत्र न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित रिहाई आदेश में अधीक्षक, जिला जेल, लखनऊ को निर्देश दिया गया है कि यदि कप्पन किसी अन्य मामले में नहीं है तो कप्पन से निजी मुचलका प्राप्त कर उसे रिहा कर दें। कप्पन के वकील मोहम्मद दानिश ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि ज़मानत सत्यापन में देरी कप्पन की रिहाई में मुश्किल पैदा कर रही थी।
हाथरस जाते वक्त हुई थी गिरफ्तारी
पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Siddiqui Kappan) को 5 अक्टूबर, 2020 को हाथरस में अशांति पैदा करने की साजिश के आरोप में तीन अन्य लोगों के साथ हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। जहां वह एक दलित लड़की के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना को कवर करने जा रहे थे। शुरू में उन्हें शांति भंग करने की आशंका के तहत गिरफ्तार किया गया था, बाद में, उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया कर दिया गया। जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह और उनके साथ गाड़ी में मौजूद लोग सांप्रदायिक दंगे भड़काने और हाथरस गैंगरेप-हत्या के मद्देनजर सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे।
सिद्दीकी कप्पन (Siddiqui Kappan) को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 सितंबर जमानत दे दी थी। हालांकि वह फिर भी जेल में रहे और अब धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के 1 महीने बाद वह बाहर आ जाएंगे। जिस दौरान वह जेल में थे उनकी मां का निधन हो गया था। जिसके बाद उनकी जमानत को लेकर मामला चर्चा का विषय बना था।