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‘सूर्पणखा’ वाले बयान पर पीएम मोदी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगी रेणुका चौधरी, कहा- ‘देखते हैं कोर्ट कितनी तेजी से…’

Rahul Gandhi, PM Modi, Renuka Chowdhary: ग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि देखते हैं कि ‘अब अदालतें कितनी तेज काम करती हैं।’

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Renuka Chowdhury: कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी और पीएम मोदी। (फाइल फोटो)

Renuka Chowdhary: मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी को सजा के ऐलान के बाद तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध जताया है। वहीं कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि वह 2018 में संसद में की गई कथित ‘सूर्पणखा’ टिप्पणी के लिए पीएम के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करेंगी। रेणुका चौधरी ने एक ट्वीट में लिखा, “कोर्ट अब कितनी तेजी से कार्य करती है।”

कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि देखते हैं कि ‘अब अदालतें कितनी तेज काम करती हैं…’ पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस कमेंट का एक पुराना वीडियो भी साथ में ट्वीट किया। जिसमें पीएम मोदी ने राज्यसभा के अध्यक्ष को रेणुका चौधरी को हंसने देने को कहा था। उन्होंने कहा था कि रामायण सीरियल के बाद आज ऐसी हंसी सुनाई दी है।

रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को स्तरहीन और बददिमाग कहते हुए लिखा कि उन्होंने (पीएम मोदी) मुझे सदन में शूर्पणखा कहा था। मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर करूंगी। देखते हैं कि अदालतें अब कितनी तेज काम करती हैं। रेणुका चौधरी का यह बयान राहुल गांधी को 2019 के एक मानहानि मामले में दोषी करार ठहराए जाने के बाद आया है।

सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई

सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। वायनाड के लोकसभा सांसद ने 2019 के आम चुनावों के लिए एक चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है’।

मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा था-

राहुल गांधी ने कहा था, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी…इन सबका उपनाम मोदी कैसे है? सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?” इस मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में मौजूद गांधी ने जज से कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह इरादतन नहीं था। हालांकि, उन्हें इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है।

क्या है मामला-

रेणुका चौधरी से जुड़ा यह मामला 7 फरवरी, 2018 का है। जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा किया जा रहा था। इस दौरान रेणुका चौधरी तत्कालीन राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू की किसी बात पर जोर-जोर से हंसने लगीं थी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है कि रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल के बाद आज ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य मिला है।

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First published on: 24-03-2023 at 14:59 IST
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