Agniveer Reservation: केंद्र सरकार (Central government) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सीमा सुरक्षा बल (BSF) की रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही अपर आयु सीमा मानदंडों में ढील दी गई है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पूर्व अग्निवीर पहले या फिर बाद के बैच का हिस्सा हैं। गृह मंत्रालय (MHA) ने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (B) और (C) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की।
शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम 2015, अर्थात् सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) (संशोधन) 2023 भर्ती में और संशोधन करने के लिए नियम बनाने की घोषणा की है।
सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम 2015 को 9 मार्च से प्रभावी करते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की कि कॉन्स्टेबल के पद से संबंधित भाग के खिलाफ ऊपरी आयु सीमा में छूट वाले नोट डाले जाएंगे। अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक और पूर्व-अग्निवर्स के अन्य सभी बैचों के मामले में तीन साल तक छूट दी जा सकती है।
एक अन्य नोट जिसे सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) (संशोधन) भर्ती नियम 2023 का हिस्सा बनाया गया था। इसमें पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा देने से छूट का प्रावधान है। इसमें दस प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवरों के लिए आरक्षित होंगी।
गृह मंत्रालय द्वारा रक्षा बलों में केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनके चार साल के कार्यकाल के पूरा होने पर समाहित करने का प्रावधान है, जबकि शेष 75 प्रतिशत को हटा दिया जाता है। इसके बाद घोषणा की गई कि 10% भर्तियां केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में डिमोबिलाइज्ड अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। पूर्व-अग्निवर्स के पहले बैच के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल तक और बाद के बैचों के लिए तीन साल तक की छूट दी गई थी।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में भर्ती के लिए आयु सीमा 18-23 वर्ष है। वहीं कोई भी व्यक्ति जो 17-22 वर्ष की आयु में अग्निवीर के रूप में नामांकित है, वह 26 वर्ष की आयु तक सीएपीएफ में भर्ती किया जा सकता है।